Khandar : जान से मारने की नियत से किए गए हमले के अभियुक्त को किया गिरफ्तार – Sawai Madhopur

Khandar : जान से मारने की नियत से किए गए हमले के अभियुक्त को किया गिरफ्तार – Sawai Madhopur
थाना हाजा पर दिनांक 17.02.2022 को एक रिपोर्ट श्री हनुमान पुत्र जगन्नाथ जाति सैनी उम्र 45 साल निवासी छाण माली मोहल्ला ने इस आशय कि पेश कि दि.16.2.2022 को सांय करीब 8 बजे बैरवा धर्मशाला के सामने हमेशा की तरह हरीमिर्च की तुलाई करवा रहा था उसी दोरान इसराज पुत्र सपी मुसलमान निवासी जेतपुर मेरे पास आया ओर कहने लगा कि मेरे मिर्च के 12 कट्टे थे जबकि मेने कहा कि 10 कट्टे ही थे जिस पर 11 कट्टे पर सहमति बन गयी एक कट्टे का रोकडी 2400 रुपये देकर 10 कट्टे वापस कर दिये। करीब 30 मिनट बाद
इसराज पुत्र सपी मुसलमान निवासी जेतपुर के साथ 5 (सात) लडके हाथ मे लोहे का सरिया लेकर आते ही मेरी गिरबान पकडकर जान से मारने की नियत से सरिये को मेरे सिर मे मार दिया तथा मेरे साथ गाली गलोच की तथा जान से मारने की धमकी दी ओर वहां से इसी दोरान मेरे पास 717300/- सात लाख सतरह हजार तीन सौ रुपये थे जो गायब हो गये पता नही उन रुपयो को कोन ले गया । मेरा मेडीकल करवाया जावे। आदि रिपोर्ट पर मुकदमा 60/22 धारा 147-149-323-307-379 आईपीसी में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया ।

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प्रकरण की गम्भीरता देखते हुए श्रीमान सुनिल कुमार बिशनोई जिला पुलिस अधीक्षक एंव श्री सुरेन्द्र कुमार दानौदिया अति0 पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर के मार्गदर्शन एंव श्रीमान वृताधिकारी महोदय वृत्त ग्रामीण श्री अनिल डोरिया के निर्देशन में मन थानाधिकारी भगवानलाल पुनि द्वारा थाना हाजा पर टीम श्री भरतसिह सउनि के नेतृत्व में गठित की गई । टीम द्वारा अभियुक्त के घर व अयन्त्र जगहो पर दबिश दी गई ।
दिनांक 20.02.2022 को जरिये मुखबिर सूचना पर अभियुक्त इसराज पुत्र सफीक जाति मुसलमान उम्र 35 साल निवासी जैतपुर थाना खण्डार को बस स्टेण्ड जैतपुर से डिटेन कर तफ्तीश की गई । अनुसंधान से धारा 323,341,307 आईपीसी का जुर्म प्रमाणित पाया जाने पर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।