दण्डनीय ब्याज में छूट का लाभ उठायें

दण्डनीय ब्याज में छूट का लाभ उठायें
सवाई माधोपुर 1 मार्च। राजस्थान अल्पसंख्यक विŸा विकास सहकारी निगम द्वारा एकमुष्त समाधान योजना ओ.टी.एस. में डिफाल्टर ऋणियों को 31 मार्च तक दण्डनीय ब्याज में छूट प्रदान की गई है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सलीम खान ने बताया कि डिफाल्टर ऋणी एकमुष्त सम्पूर्ण राषि जमा करवाकर दण्डनीय ब्याज की छूट का लाभ उठा सकते हैं।