कुरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) विनियम, 2010 में संशोधन के लिए सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 81/ 2022-सीमा शुल्क (एनटी)

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड कुरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) विनियम, 2010 में और संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, जो इस प्रकार हैं : –

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ – (1) इन विनियमनों को कुरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) दूसरा संशोधन विनियम, 2022।

(2) वे आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू हो जाएंगे।

2. कुरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) विनियम, 2010 में-

 (i) प्रपत्र डी में, क्र. सं. 18 ए के लिए, ई-कॉमर्स आयात विवरण और उससे संबंधित प्रविष्टियों के मामले में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिनके नाम हैं: –

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“ई-कॉमर्स आयात

(18ए)

क्या आयात में ई-कॉमर्स का उपयोग हो रहा है (हां/नहीं)”;

 

 

“ई-कॉमर्स आयात

(6ए)

क्या आयात में ई-कॉमर्स का उपयोग हो रहा है (हां/नहीं)”;

 

(iii) प्रपत्र एचए में, शीर्षक बी.1, और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिनके नाम हैं: –

 

“बी.1

यदि तालिका बी में कॉलम (12) का उत्तर ‘हां’ है और निर्यात की खेप में सीटीएच 7117 या 7113 के तहत आने वाले आभूषण हैं, तो उपलब्ध कराइए

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(i) ई-कॉमर्स संचालक या वेबसाइट का नाम

(ii) भुगतान/ विशेष लेनदेन आईडी

(iii) ऑर्डर संख्या

(iv) ऑर्डर की तारीख”

 

 

नोट: – मूल अधिसूचना संख्या 36/2010-सीमा शुल्क (एनटी), दिनांक 5 मई, 2010 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उप-खंड में (i) क्रमांक जीएसआर 385 (ई), दिनांक 5 मई, 2010 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसे अंतिम बार अधिसूचना संख्या 57/2022-सीमा शुल्क (एनटी), दिनांक 30 जून, 2022, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उप-खंड (i) क्रमांक जीएसआर 485 (ई), दिनांक 30 जून, 2022 के तहत प्रकाशित किया गया था।

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