आरबीआई का सख्त फैसला: ATM में कैश नहीं तो बैंक पर जुर्माना नियम एक अक्टूबर से लागू

बैंक ने ATM में नहीं रखा है पैसा तो लगेगा जुर्माना

अब बैंकों को अपने एटीएम में हर समय कैश रखना होगा. जो बैंक ऐसा नहीं करता है उसे जुर्माना देना होगा. भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नए सर्कुलर के द्वारा यह सख्त आदेश दिया है. रिजर्व बैंक ने कहा है कि यह नया नियम इस साल 1 अक्टूबर से लागू होगा.

अगर किसी एटीएम में एक महीने में 10 घंटे तक तक कैश नहीं रहता है तो उसके बैंक पर रिजर्व बैंक जुर्माना लगाएगा. रिजर्व बैंक का यह कदम ग्राहकों के हित में है. कई बैंकों के एटीएम में अक्सर कैश न मिलने से कस्टमर काफी परेशान रहते हैं.

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रिजर्व बैंक ने अपने सर्कुलर में कहा है, एटीएम के डाउनटाइम की समीक्षा में यह पाया गया कि कैश एटीएम में कैश की उपलब्धता न होने से आम जनता को काफी असुविधा होती है. इसलिए यह तय किया गया कि बैंक/व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर एटीएम में कैश उपलब्धता की निगरानी के अपने सिस्टम को मजबूत करें और यह सुनिश्चित करें  कि उनमें समय से कैश भरा जा सके. इस नियम का अनुपालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा और पेनाल्टी लगाया जा सकता है.

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रिजर्व बैंक ने कहा कि इस तरह की गलती के लिए एकमुश्त 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. व्हाइट लेबल एटीएम यानी प्राइवेट एटीएम के मामले में भी पेनाल्टी उस बैंक पर ही लगाया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी किसी एटीएम में कैश भरने की होती है. हालांकि बैंक चाहे तो अपने हिसाब से यह पेनाल्टी व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर से वसूल सकता है.