केंद्र ने परिधान/वस्त्रों और मेड-अप के निर्यात के लिए आरओएससीटीएल (राज्य और केंद्रीय करों तथा लेवी की छूट) योजना को 31 मार्च, 2024 तक का विस्तार दिया

वस्त्र क्षेत्र में निर्यात और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने राज्य तथा केंद्रीय करों और लेवी (आरओएससीटीएल) की छूट योजना को उन्हीं दरों के साथ जारी रखने की मंजूरी दी है, जिन्हें वस्त्र मंत्रालय द्वारा परिधान/ वस्त्र और मेड-अप के निर्यात के सन्दर्भ में 31 मार्च, 2024 तक के लिए अधिसूचित किया गया था।

एईपीसी (परिधान निर्यात संवर्धन परिषद) के अध्यक्ष, श्री नरेन गोयनका ने कहा, “आरओएससीटीएल एक भविष्य और विकास उन्मुख योजना है, जिसने निर्यात और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में मदद करते हुए एक स्थिर और अनुमानित नीति व्यवस्था प्रदान की है। इस योजना ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में लागत दक्षता और निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार करने में मदद की है। इसने अपने क्षेत्र में स्टार्ट-अप और उद्यमियों को आगे बढ़ने के लिए भी प्रोत्साहन दिया है और बड़ी संख्या में एमएसएमई को परिधान निर्यात व्यवसाय से जुड़ने में सहायता प्रदान की है।”

यह भी पढ़ें :   स्वच्छता अभियान में नवीनीकृत अभिलेख कक्ष ने डीएसटी को एक जीवंत विशाल परिसर बना दिया है

2017 में जीएसटी की शुरुआत के बाद, आरओएसएल (राज्य लेवी की छूट) योजना के बदले मार्च 2019 में एक नई योजना – राज्य और केंद्रीय करों की छूट (आरओएससीटीएल), लागू की गयी थी।

*****

एमजी/एएम/जेके/वाईबी