बीएस VI वाहनों में रेट्रोफिटमेंट के संबंध में अधिसूचना

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जी.एस.आर. 625(ई) दिनांक 11 अगस्त, 2022 के माध्यम से बीएस (भारत चरण)-VI गैसोलीन वाहनों में सीएनजी और एलपीजी किट के रेट्रोफिटमेंट के बारे में और बीएस-VI वाहनों के मामले में, जो 3.5 टन से कम हैं, डीजल इंजनों को सीएनजी/एलपीजी इंजन के साथ बदलने के बारे में अधिसूचना जारी की है।

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वर्त्तमान में, बीएस IV उत्सर्जन मानदंडों का पालन करने वाले मोटर वाहनों में सीएनजी और एलपीजी किट के रेट्रोफिटमेंट की अनुमति है।

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एमजी/एएम/जेके/एसएस