कोयला मंत्रालय ने 12 कोयला खानों के लिए अधिकार सौंपने के/आवंटन आदेश जारी किये

कोयला मंत्रालय ने 12 कोयला खानों के लिए आवंटन/अधिकार सौंपने के आदेश जारी किए हैं, जिनके लिए 17 अगस्त, 2022 को कोयला खान विकास और उत्पादन समझौते (सीएमडीपीए) पर हस्ताक्षर किए गए थे। 12 कोयला खानों में से सात खानें; कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत हैं, जबकि पांच कोयला खानें; खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत हैं।

जिन 12 कोयला खानों के लिए आदेश जारी किए गए हैं, उनका संचयी पीआरसी 21 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) है और भूगर्भीय भण्डार 2300 मिलियन टन (एमटी) है। इन खानों से 3,569 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है, जिसका परिकलन पीआरसी के आधार पर किया गया है और इनमें 3,208 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश आकर्षित होगा। इनसे लगभग 28,800 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा।

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इन 12 कोयला खानों के अधिकार सौंपने/आवंटन के बाद, वाणिज्यिक नीलामी के तहत 83.10 एमटीपीए के संचयी पीआरसी के साथ कुल 39 कोयला खानों के लिए अधिकार सौंपने के/आवंटन आदेश जारी किए गए हैं। इनसे राज्य सरकार के लिए, कोयला खानों के पीआरसी के आधार पर परिकलन के अनुसार, 11,380 करोड़ रुपये के वार्षिक राजस्व की प्राप्ति होगी और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 1,12,344 लोगों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।

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