टायर रोलिंग रेजिस्टेंस, वेट ग्रिप और रोलिंग साउंड के लिए अधिसूचना जारी

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 95 में संशोधन करते हुए 28 जून, 2022 को एक अधिसूचना जारी की है। यह मोटर वाहन उद्योग मानक 142:2019 के तहत सी1 (यात्री कार), सी2 (हल्का ट्रक) और सी3 (ट्रक और बस) के लिए आने वाले टायरों के लिए रोलिंग रेजिस्टेंस, वेट ग्रिप और रोलिंग साउंड उत्सर्जन की आवश्यकताओं को अनिवार्य करता है। उक्त टायर वेट ग्रिप आवश्यकताओं और रोलिंग रेजिस्टेंस और रोलिंग साउंड उत्सर्जन की स्टेज 2 सीमाओं को पूरा करेंगे, जैसा कि इस एआईएस में निर्दिष्ट है। इस विनियमन के साथ, भारत को यूएनईसीई (यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग) के नियमों के साथ जोड़ा जाएगा।

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टायरों के रोलिंग रेजिस्टेंस का ईंधन दक्षता पर प्रभाव पड़ता है, वहीं वेट ग्रिप के कारण गीले टायरों की ब्रेकिंग प्रणाली के प्रभावित होने से वाहनों की सुरक्षा को बढ़ावा देता है। रोलिंग साउंड उत्सर्जन गति की अवस्था में टायर और सड़क की सतह के बीच संपर्क से निकलने वाली ध्वनि से संबंधित है।

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