संभागीय आयुक्त से कराई जायेगी महवा में हैलिपैड निर्माण मामले की जांच – ऊर्जा मंत्री

संभागीय आयुक्त से कराई जायेगी महवा में हैलिपैड निर्माण मामले की जांच
– ऊर्जा मंत्री
जयपुर, 17 मार्च। ऊर्जा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने बुधवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि जिला दौसा की महवा विधानसभा क्षेत्र के खसरा नंबर 765 निजी खातेदारी में हैलिपेड निर्माण मामले की जांच संभागीय आयुक्त से कराई जायेगी।
डॉ. कल्ला प्रश्नकाल में विधायक श्री ओम प्रकाश हुड़ला द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्न का नागरिक उड्डयन मंत्री की ओर से जवाब देते हुए बताया कि जिला दौसा महवा विधानसभा क्षेत्र में खसरा नंबर 765 निजी खातेदारी भूमि पर हैलिपेड बनाया गया। उन्होंने बताया कि इसका उद्घाटन 15 जनवरी 2007 को तत्कालीन खाद्य मंत्री की अध्यक्षता में सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री ने किया था।
उन्होंने बताया कि इस हैलिपेड का निर्माण स्थानीय विधायक कोष से हुआ था। इसके निर्माण के लिए जिला कलेक्टर ने स्पष्ट आदेश दिये थे कि निर्माण कार्य निर्धारित एवं सार्वजनिक उपयोग के स्थान पर ही कराना होगा। साथ ही यह भी कहा गया था कि निजी खातेदारी में व्यक्तिगत लाभ वाले स्थान पर निर्माण नहीं कराये जाए। निजी भूमि व व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर निर्माण कराने की दशा में कार्यकारी एजेंसी उत्तरदायी होगी।
डॉ. कल्ला ने बताया कि जिला कलेक्टर दौसा ने 27 फरवरी 2020 को अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग दौसा को पत्र लिखकर उत्तरदायित्व निर्धारित कर अपेक्षित कार्यवाही के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि इसकी तकनीकी स्वीकृति श्री हरिराम मीना अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग ने दी थी। जिनका अब निधन हो चुका है।
इससे पहले विधायक श्री हुड़ला के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि महानिदेशालय नागरिक विमानन द्वारा अस्थायी हैलीपेड निर्माण कराने के संबंध में न्यूनतम सुरक्षा मापदंड (सीएआर) निर्धारित किये है। इसके तहत अस्थायी हैलीपेड निर्माण के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है, मात्र मापदंड पूर्ण करना आवश्यक होता है।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि हैलीपैड निर्माण के मामले में विस्तृत प्रशासनिक जांच करायी जायेगी। प्रशासनिक जांच के निष्कर्ष अनुसार ही आगे की कार्यवाही की जायेगी।