अजमेर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक ऋणियों के नीलामी स्थगन को निरस्त कराने के लिए प्रयासरत – सहकारिता मंत्री 

अजमेर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक ऋणियों के नीलामी स्थगन को निरस्त कराने के लिए प्रयासरत – सहकारिता मंत्री
जयपुर, 18 मार्च। सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना ने गुरूवार को विधानसभा में बताया कि जिन्होंने अजमेर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक का ऋण चुकाने के बजाय राजस्थान उच्च न्यायालय से नीलामी पर स्थगन आदेश लिया हुआ है, बैंक ऎसे स्थगन आदेश को निरस्त कराने के लिए प्रयासरत है।
श्री आंजना ने प्रश्नकाल में विधायक श्रीमती अनिता भदेल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि  अजमेर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में पंजीकृत खाताधारक, निवेशकों की संख्या 6 हजार 125 है। इनकी कुल राशि 24,27,12,737 रुपये विभिन्न खातों के माध्यम से जमा है।
उन्होंने बताया कि इस बैंक में वित्तीय अनियमितताओं के कारण संचालक मंडल को भंग कर 26 फरवरी 2010 को प्रशासक नियुक्त किया गया। प्रशासक द्वारा दोषी ऋणियों से वसूली के लिए धारा 99 व 100 के नोटिस व कुर्की, नीलामी आदि की कार्यवाही अमल में लाई गई। उन्होंने बताया कि तीन ऋणियों से नीलामी द्वारा वसूली की गई, जिनमें ऋणियों से वसूली राशि 51.61 लाख रूपये थे।
सहकारिता मंत्री ने बताया कि इस बैंक के तीन ऋणियों ने ऋण चुकाने की बजाय राजस्थान उच्च न्यायालय से नीलामी पर स्थगन आदेश लिया हुआ है। बैंक स्थगन आदेश को निरस्त कराने के लिए प्रयासरत है