राज्य कर्मचारियों द्वारा कार्य मूल्याकंन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के नऎ दिशा निर्देश जारी

राज्य कर्मचारियों द्वारा कार्य मूल्याकंन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के नऎ दिशा निर्देश जारी
राज्य सेवकों द्वारा कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की पूर्ति करते समय प्रतिवेदित अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरने एवं प्रतिवेदक, समीक्षक, स्वीकारकर्ता अधिकारियों द्वारा पूर्ति, टिप्पणी के लिए नए दिशा निर्देश जारी किये गए है।
कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री हेमन्त, कुमार गेरा की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार राज्य सेवकों द्वारा कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की पूर्ति करते समय प्रतिवेदन के भाग-ा में बिन्दु संख्या 5 एवं 6 की पूर्ति करते समय प्रतिवेदित अधिकारी उनको प्राप्त परिवेदनाओं (यदि कोई हो) के निस्तारण से सम्बन्धित संक्षिप्त, उल्लेख करेगें। साथ ही समीक्षक अधिकारी एवं स्वीकारकर्ता अधिकारी भी अपनी ग्रेडिंग,टिप्पणी में अधिकारी के द्वारा परिवेदना निस्तारण में निष्पादन (Performance) को भी ध्यान में रखते हुये अंकित करेंगें।
श्री हेमन्त गेरा ने बताया कि अधिकारियों द्वारा कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरकर प्रस्तुत करते समय एवं टिप्पणी, ग्रेडिंग अंकित करते समय अपने नाम एवं पदनाम की मोहर अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करेगें।