जिले में नवनियुक्त चिकित्सकों को पीसीपीएनडीटी एक्ट

जिले में नवनियुक्त चिकित्सकों को पीसीपीएनडीटी एक्ट, 1994 के प्रावधानों की प्रदान की जानकारी तथा लिंग चयन करने या करवानें वालों की सूचना देने पर ढाई लाख का ईनाम
जिले में नवनियुक्त चिकित्सकों की विशेष बैठक आयोजित की गई जिसमें डॉ. तेजराम मीना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक(लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 के प्रावधानों की जानकारी प्रदान की। बैठक में लडका लडकी में भेदभाव नही करने, बेटियों को उनकी पूर्ण शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया । डॉ. मीना ने चिकित्सकों को बताया कि आप ईमानदारी से जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की समुचित सेवाऐं आमजन तक प्रदान करें। साथ ही साथ राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करते हुये गर्भ में लिंग चयन करने जैसे कुकृत्य से दूर रहे तथा लिंग चयन करने /करवानें वालों की तत्काल ही सूचनाऐं प्रदान करना सुनिश्चित करें।
बैठक में आशीष गौतम जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी ने उपस्थित नव नियुक्त चिकित्साधिकारियों को पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के कानूनी प्रावधानों , बेटी अनमोल है, कन्या भ्रूण जांच/हत्या या लिंग चयन करने वाले के बारे में सूचना देने हेतु सरकार द्वारा मुखबिर प्रोत्साहन योजना के तहत ढाई लाख ईनाम, 104/108 टोल फ्री नम्बर , व्हाटस अप नंबर 9799997795, ईमेल आई डी [email protected] पर देने के बारे में सहित अन्य जानकारी तथा डिकॉय ऑपरेशन के बारे में बताया।