मानव अधिकार आयोग के त्रिमासिक पत्रिका का विमोचन वेबसाईट के माध्यम से घर बैठे अपने केस की वास्तविक स्थिति देख सकेंगे आयोग का अभिनव प्रयोग – अध्यक्ष राज्य मानव अधिकार आयोग

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मानव अधिकार आयोग के त्रिमासिक पत्रिका का विमोचनवेबसाईट के माध्यम से घर बैठे अपने केस की वास्तविक स्थिति देख सकेंगेआयोग का अभिनव प्रयोग- अध्यक्ष राज्य मानव अधिकार आयोगजयपुर , 6 अक्टूबर। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधिपति श्री गोपाल कृष्ण व्यास ने बुधवार को यहाँ शासन सचिवालय स्थित आयोग कार्यालय में ’’राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की त्रैमासिक पत्रिका’’ का विमोचन किया गया। त्रैमासिक पत्रिका में आवश्यक आदेश एवं महत्वपूर्ण निर्देश जारी किये जाने के संबंध में तथा मानव अधिकार से संबंधित सूचनाओं के बारे में बताया जायेगा।श्री व्यास ने यह भी कहा मानव अधिकार आयोग सदेव प्रयासरत रहता है कि गरीब व्यक्ति व वंचित वर्ग सहित किसी भी व्यक्ति के अधिकाराें का हनन नहीं हो, इसलिए राज्य आयोग सदैव मानवहित में कार्य करता रहेगा। मानव के हितों के रक्षार्थ मेरे स्वयं के सहित आयोग के सभी सदस्यों द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में कारागारों, बाल सम्प्रेषण गृहों, चिकित्साल्यों, पुलिस थानों, राजकीय छात्रावासों इत्यादि का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान वहां कोई कमी पाई जाती है तो उससे राज्य सरकार को अवगत कराया जाता है।पत्रिका के विमोचन के दौरान राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य श्री महेश गोयल ने मानव अधिकार आयोग की वेबसाईट का कम्प्यूटर पर क्लिक कर शुभारम्भ किया। जिसके बारे में अध्यक्ष श्री व्यास ने कहा कि प्रदेश में दूर-दराज रह रहें गरीब व्यक्ति अपने मामले/केस के संबंध में घर बैठे जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और परिवादियों को अपने केस की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए जयपुर मुख्यालय पर आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। श्री गोयल ने बताया कि आमजन की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोग की वेबसाईट (rshrc.rajasthan.gov.in) पर 12 अक्टूबर से आनलाईन सुविधा (case/complaint search) प्रारम्भ की जा रही है, जिसका प्रयोग कर आयोग में दर्ज विभिन्न परिवादाें से सम्बधित विवरण और स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए आयोग की वेबसाईट rshrc.rajasthan.gov.in पर जाकर complaint search के लिंक पर क्लिक करना होगा फिर परिवादी/प्रार्थी को स्वंय के केस का नम्बर case number दर्ज करना होगा। तत्पश्चात सर्च बटन पर क्लिक करना होगा। परिणाम स्वरूप केस से सम्बधित विवरण (यथा- केस स्टेटस) प्रार्थी/परिवादी को ऑनलाईन उपलब्ध हो जाएगा और केस से सम्बधित ‘’NEXT DATE’’ एवं ‘’Disposed’’ की स्थिति ऑनलाईन देख पाना सम्भव होगा। डिस्पोजल (खारिज) हुए केसेज से सम्बधित आदेश (ऑर्डर) भी परिवादी/प्रार्थी स्वंय के स्तर घर बैठे डाउनलोड कर सकेगा।  इस अवसर पर राज्य आयोग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, श्रीमती डॉ. प्रशाखा माथुर, सचिव श्री महावीर वर्मा, रजिस्ट्रार श्री ओमी पुरोहित, उप सचिव श्रीमती सीमा शर्मा एंव डिप्टी रजिस्ट्रार श्री संग्राम सिंह उपस्थित रहे।