सूखे से प्रभावित किसानों के हित में राज्य सरकार का संवेदनशील निर्णय 12 जिलों की 69 तहसीलों को घोषित किया गंभीर और मध्यम सूखाग्रस्त

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सूखे से प्रभावित किसानों के हित में राज्य सरकार का संवेदनशील निर्णय12 जिलों की 69 तहसीलों को घोषित किया गंभीर और मध्यम सूखाग्रस्तजयपुर, 8 नवंबर। राज्य सरकार ने वर्षा की कमी और सूखे से प्रभावित हुए किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर 12 जिलों की 64 तहसीलों को गंभीर सूखाग्रस्त तथा 5 तहसीलों को मध्यम सूखाग्रस्त घोषित किया है।  अधिसूचना के अनुसार जिन तहसीलों को गंभीर सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, उनमें अजमेर जिले की विजयनगर, केकड़ी, अराई एवं किशनगढ़ तहसीलें और चूरू जिले की तारानगर तहसील शामिल हैं। जोधपुर जिले की 10 तहसीलें जोधपुर, शेरगढ़, सेखाला, लूणी, बालेसर, बाप, फलोदी, भोपालगढ़, देचूं और आऊ शामिल हैं। बाड़मेर जिले की सबसे अधिक 16 तहसीलें गंभीर सूखाग्रस्त घोषित की गई हैं। इनमें बाड़मेर, रामसर, बायतु, गिडा, शिव, गडरारोड, गुडामालानी, धोरीमन्ना, सिणधरी, चौहटन, सेडवा, सिवाना, समदडी, पचपदरा, धनाऊ और कल्याणपुर सम्मिलित हैं।इसी तरह जालोर जिले की 9 तहसीलें जालोर, सायला, आहोर, भीनमाल, बागोड़ा, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, सांचौर और चितलवाना और जैसलमेर जिले की 9 तहसीलें जैसलमेर, पोकरण, फतेहगढ़, भणियाणा, उपनिवेशन जैसलमेर, उपनिवेशन रामगढ़-I, उपनिवेशन रामगढ़-II, उपनिवेशन मोहनगढ़- I, उपनिवेशन मोहनगढ़- II शामिल हैं। बीकानेर की 6 तहसीलें लूणकरणसर, नोखा, कोलायत, खाजूवाला, छत्तरगढ़ और श्रीडूंगरगढ़ को भी गम्भीर सूखा्ग्रस्त तहसीलों में शामिल किया गया है।पाली जिले की 6 तहसीलें पाली, रोहट, बाली, सुमेरपुर, रानी तथा देसूरी शामिल हैं। सिरोही जिले की सिरोही और शिवगंज तहसीलें तथा हनुमानगढ़ जिले की एक तहसील नोहर गंभीर सूखाग्रस्त घोषित की गई है।इसी तरह नागौर जिले की नागौर तथा खींवसर तहसील तथा डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा, साबला और गलियाकोट तहसीलों को मध्यम सूखाग्रस्त तहसीलें घोषित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार वर्षा की कमी, सतही जल और भू जल उपलब्धता में कमी, फसलों की कमजोर स्थिति एवं रिमोट सेंसिंग से प्राप्त सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए खरीफ फसल सम्वत् 2078 में सूखे के कारण प्रभावित क्षेत्रों का सूखा प्रबंध संहिता-2016 के आधार पर आंकलन कर राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट-1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 3 व 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन तहसीलों को गंभीर और मध्यम सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। ये प्रावधान अधिसूचना जारी होने के 6 माह तक लागू रहेंगे।