दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम—2016 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें – मुख्य सचिव

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दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम—2016 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें – मुख्य सचिवजयपुर, 23 नवंबर। मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने मंगलवार को प्रदेश में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम—2016 के समस्त प्रावधानों की पालना के संबंध में विभिन्न विभागों के सचिव स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली।  बैठक में श्री आर्य ने दिव्यांग अधिकार अधिनियम—2016 के समस्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिनियम में वर्णित 21 प्रकार की निशक्त श्रेणियों के दिव्यांगजनों को नि शक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग इत्यादि संयुक्त रूप से कार्ययोजना तैयार करें एवं प्रत्येक जिले के प्रभारी सचिव अपने जिलों में निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करवाना सुनिश्चित करें।श्री आर्य ने प्रत्येक विभाग को दिव्यांगजनों के नियोजन में किसी प्रकार का विभेद न करने, दिव्यांगता के आधार पर पदोन्नति से इंकार न करने, सेवा के दौरान कोई दिव्यांगता प्राप्त होने पर उसके रैंक में कमी न करने, दिव्यांग कर्मचारियों की तैनाती और स्थानांतरण के लिए नीति बनाने, प्रत्येक सरकारी स्थापन द्वारा एक शिकायत प्रतितोष अधिकारी नियुक्ति करने एवं राजकीय वेबसाइट एवं सार्वजनिक भवन सुगम्य बनाने के निर्देश दिए।बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की प्रत्येक धारा के बारे में विस्तार से बताते हुए दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए अधिनियम के समस्त प्रावधानों की पालना से संबंधित प्रेजेंटेशन दिया।