एमनेस्टी योजना में बकाया मांग राशि नहीं जमा कराने पर वाणिज्यिक कर विभाग ने की कार्यवाहीc

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एमनेस्टी योजना में बकाया मांग राशि नहीं जमा कराने पर वाणिज्यिक कर विभाग ने की कार्यवाहीजयपुर, 18 जनवरी। वाणिज्यिक कर विभाग की एमनेस्टी योजना में वैट, सी.एस.टी., प्रवेश कर एवं अन्य मदों में बकाया मांग जमा कराने पर छूट का लाभ 31 जनवरी तक ही मिलेगा। मुख्य कर आयुक्त श्री रवि जैन ने सभी अधिकारियों को बकाया मांग की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इस क्रम में उपायुक्त (प्रशासन) प्रथम श्री हरफूल सिंह यादव ने अधीनस्थ वृतों के समस्त अधिकारियों को बकाया मांग की वसूली हेतु बैंक खाता सीज करने एवं आई.टी.सी. ब्लॉक करनेे जमानतियों एवं संबंधित व्यवहारियों के चल-अचल संपत्ति जब्त करने के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। इसकी अनुपालना में संभाग प्रथम के वृताधिकारियों द्वारा कार्यवाही करते हुए वृत ए द्वारा 11 व्यवसायियों की 28 लाख 50 हजार, वृत बी द्वारा 23 लाख 74 हजार एवं वृत जी द्वारा व्यवसायियों की 39 लाख रुपये की आई.टी.सी.  ब्लॉक की गई। वहीं वृत सी ने कार्यवाही करते हुए 6 व्यवसायियों के बैंक खातें अटैच किए जिसमें लगभग 6 करोड, वृत डी ने 10 व्यवसायियों के 57 लाख वृत ई ने 2 व्यवसायियों के 8 करोंड, वृत जे ने 10 व्यवसायियों ने 10 करोड और शाहपुरा वृत द्वारा 19 व्यवसायियों के 2 करोड 86 लाख के बैंक खाते अटैच किये गए है। —-