कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए 30 अप्रेल 2021 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किये- जिला मजिस्टे्रट दौसा

कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए 30 अप्रेल 2021 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किये- जिला मजिस्टे्रट
दौसा, 12 अप्रैल।जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए गृह राजस्थान सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु हासिल किए गए संतोषजनक लाभों को समेकित किए जाने व शीघ्र पूरी तरह सामान्य स्थिति बहाल करने के मध्यनजर महामारी के प्रसार की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से तोड़ने की आवश्यकता है।
जिला मजिस्टे्रट पीयुष समारिया ने सभी उपखण्ड अधिकारी निर्देश दिये है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में किसी एरिया या अर्पाटमेन्ट जहां संक्रमित व्यक्तियोंका समूह चिन्हित किया गया है वहां पर माइक्रो कंटेंटन्मेंट जोन घाषित किए जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर तत्काल प्रभाव से जिला मजिस्टे्रट दौसा को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोरोना पॉजिटीव मामलों की दैनिक सूची पुलिस अधीक्षक व इस र्कायालय को भिजवाना सुनिश्चित करें एवं प्रभावित क्षेत्र (माइक्रो कंटेन्मेंट) जोन में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत शून्य मॉबिलिटी के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। जिन माइक्रो कंटेन्मेंट जोन में अधिक कोविड संक्रमित केस पाए जाते हैं तो उन्हें सील किया जाएगा। स्थानीय निकाय विभाग/ग्राम पंचायत माइक्रो कंटेन्मेंट जोन की सीमाओं पर बैरियर स्थापित करेंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संक्रमित व्यक्ति को होम आइसोलेशता से संबंधित गाइडलाइन की प्रति उपलब्ध करवाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि सभी उपखण्ड अधिकारी होम आइसोलेशन के तहत आने वाले सभी लोगों को नोटिस जारी करेंगे जिससे की उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं सीआरपीसी 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। संक्रमित व्यक्ति द्वारा होम आइसोलेशन से संंबंधित गाइडलाइन्स के उल्लंघन करने पर उन्हें तुरंत संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा। संक्रमित व्यक्ति की संबंधित थानाधिकारी द्वारा वीट कांस्टेबल के साथ दैनिक निगरानी एवं फोन द्वारा स्वास्थ्य संबंधी सूचना प्राप्त की जाएगी। बीट कांस्टेबल द्वारा उनकी जांच कर किसी प्रकार के उल्लंघन की राचना इंसीडेंट कमाण्डर को प्रस्तुत करनी होगी। मख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोविड संक्रमित व्यक्ति के संर्पक में आये कम से कम 30 व्यक्तियों को 72 घंटे के अंदर ट्रेस किया जाएगा। (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेशानुसार) माइक्रो कंटेन्मेंट जोन के बाहर धारा 144 सीआरपीसी के तहत सार्वजलिक स्थानों पर 05 या इससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी/थानाधिकारी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिले/राज्य से बाहर से आने वाले व्यक्तियों की
आरटी-पीसीआर जांच रिर्पोट हेतु पूर्व में स्थापित चैक पोस्ट को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। संयुक्त प्रर्वतन दलों के सहयोग हेतु बने विशेष दल में इंसीडेंट कमाण्डर के द्वारा की सेवाओं का उपयोग किया जावे। यह दल की पालना, मास्क वितरण, टीकाकरण हेतु प्रोत्साहन आदि में सहयोग करायेगा। जिले में नियुक्त संयुक्त प्रर्वतन दल द्वारा क्षेत्र भ्रमण कर जिन व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों/संस्थाओं द्वारा जैसे फेस्क मास्क, सामाजिक दूरी एवं मानक संचालन प्रक्रिया आदि की सख्त अनुपालना सुनिश्चित नहीं किए जाने पर शास्ति/सीलिंग के कार्य को और भी प्रभावी बनाया जाएगा तथा इस कार्य का उचित प्रचार-प्रसार किया जावे जिसरो आमजन में कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना की जागरूकता फैले।
संयुक्त प्रर्वतन दलों द्वारा जिले में आयोजित होने वाले जनसमूह कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी मंगवाई जाकर जांच की जाए एवं उल्लंघन पाये जाने पर उचित र्कायवाही की जाये। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिन क्षेत्रों में कोविड संक्रमण की दर 5 प्रतिशत या
अधिक होने पर वहां टेस्टिंग/सेम्पलिंग को निरंतर बढ़ाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।