जिले में चिन्हीत किये गये अतिसंवेदनशील समूह, व्यक्तियों के टीकारण हेतु नोडल अधिकरी नियुक्त – दौसा

जिले में चिन्हीत किये गये अतिसंवेदनशील समूह, व्यक्तियों के टीकारण हेतु नोडल अधिकरी नियुक्त
दौसा, 25 मई। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टे्रट पीयुष समारिया ने बताया शासन सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशों की अनुपालना में कोविड के माध्यम से पूर्व में आवश्यक 07 पहचान पत्र आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेन्स, पेनकार्ड, एनपीआर स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज के बिना, अतिसंवेदनशील समूह, व्यक्तियों के कोविड – 19 टीकाकरण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की गई हैं।
उन्होंने बताया कि जिले में चिन्हीत किये गये अतिसंवेदनशील समूह, व्यक्तियों के टीकाकरण हेतु सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग दौसा को जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया हैं। राज्य सरकार द्वारा घुमक्कड लोग, संत महात्मा, कैदी, वृद्धाश्रम के लोग, भिखारी, मनोरोग चिकित्सालय में भर्ती मनोरोगी, रिहैवीललेटशन सेण्टर्स के लाभार्थियों तथा अन्य ऎसे चिन्हीत लाभार्थी जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है परन्तु उनके पास निर्धारित दस्तावेंजों में से कोई भी फोटो आईडी उपलब्ध नही है को कोविड टीकाकरण हेतु अतिसंवेदनशील समूूह , व्यक्तियों मेें शामिल किया है। उक्त लाभार्थियों को टीकाकरण उपरान्त डिजिटल टीकाकरण प्रमाण पत्र दिये जाने के प्रावधान किया गया हैं। इस क्रम में निर्देशित किया है कि अतिसंवेदनशील समूह, व्यक्तियों की उक्तानुसार वर्णित श्रेणीयों को दृष्टिगत रखते हुये आप अने क्षेत्राधिकारी में आने वाले पात्र लाभार्थियों चिन्हीकरण हेतु गहन सर्वे करवाना सुनिश्चित करें तथा सर्वे के दौरान चिन्हित किये गये व्यक्तियों के पास निर्धारित 07 दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की टिप्पणी के साथ इन व्यक्तियों की नामवार सूची मय मोबाइल नम्बर की सूचना आगामी 03 दिवस में कार्यालय सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग दौसा की ऑफफिशिलय ई-मेल आईडी कपवण्कंन/तंरेंजींदण्हवअण्पद तथा व्हाट्सअप नम्बर 8949702899 पर आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें। ताकि जिले की इकजाई सूचना राज्य सरकार को भिजवाते हुए इन अतिसंवेदनशील समूह व्यक्तियों के टीकाकरण की प्रक्रिया पूर्ण की जा सके।
उन्होंने बताया कि आपकी सूचना शून्य होने की स्थिति में भी सम्बन्धित नोडल अधिकारी को लिखति में सूचना भिजवाना जाना अनिवार्य है।