Gangapur City: सुरक्षित नियमानुसार बालवाहिनियों के संचालन को लेकर जिला कलक्टर ने निजी स्कूल संचालकों की बुलाई बैठक 
Gangapur City: सुरक्षित नियमानुसार बालवाहिनियों के संचालन को लेकर जिला कलक्टर ने निजी स्कूल संचालकों की बुलाई बैठक 

Gangapur City: सुरक्षित नियमानुसार बालवाहिनियों के संचालन को लेकर जिला कलक्टर ने निजी स्कूल संचालकों की बुलाई बैठक 

Gangapur City: सुरक्षित नियमानुसार बालवाहिनियों के संचालन को लेकर जिला कलक्टर ने निजी स्कूल संचालकों की बुलाई बैठक 

गंगापुर सिटी | जिला कलक्टर डॉ. गौरव सैनी की अध्यक्षता में शुक्रवार को पंचायत समिति के सभागार में निजी विद्यालय संस्थानों के व्यवस्थापकों एवं संस्थापकों के साथ बाल-वाहिनियों के सुरक्षित नियमानुसार संचालन को लेकर बैठक आयोजित की गई|
बैठक को संबोधित करते हुए जिला कलक्टर ने कहा कि समस्त निजी विद्यालय के संचालक जिले में बाल-वाहिनियों का नियमानुसार सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करें| उनकी संस्था में बाल-वाहिनियों चलाने वाले चालक को परिवहन विभाग की गाइडलाईन्स एवं नियमों की जानकारी हो एवं उनके द्वारा इस नियमों एवं अधिनियमों की जमीनी स्तर पर भी अनुपालना की जाये| इन नियमों के तहत व्हीकल के समस्त कागजात पूर्ण हो, वाहन चलते समय चालक के साथ माजूद हों| चालक फिजिकली एवं चिकित्सीय रूप से स्वस्थ हो और वाहन चलाने की स्थिति में हो| उसका पुलिस वेरिफिकेशन किया गया हो| सभी बाल वाहनियों में प्राथमिक उपचार की मेडिकल किट मौजूद हो| नशे की हालत में किसी भी ड्राइवर या वाहन चालक द्वारा बाल-वाहिनियों का संचालन नहीं किया जाए| वाहन की निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को बाल-वाहिनियों में नहीं बिठाया जाए| साथ ही ओवरटेक करते समय सावधानी बरतें| वाहन को निर्धारित गति सीमा में ही नियमानुसार संचालित किया जाए| ड्राइविंग के समय वाहन चालक द्वारा मोबाइल का किसी भी हालत में उपयोग नहीं किया जाए|
इस दौरान “गलत ड्राइविंग करने की सूचना निम्न मोबाइल नंबर पर देवे” उचित मोबाइल नम्बर के साथ वाहन के पीछे आसानी से दृश्य एवं पाठ्य स्थिति में अंकित करवाने के लिए जिला कलक्टर ने समस्त निजी विद्यालय संचालकों को निर्देशित किया| साथ ही उन्होंने कहा कि ड्राइवर के साथ बाल-वाहिनी में एक परिचालक भी रखा जाए जिसके द्वारा वाहन से बच्चों को सावधानीपूर्वक सुरक्षित ढंग से चढ़ाना और उतारना सुनिश्चित किया जाएगा| परिचालक एवं चालक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों को चढ़ाते-उतारते समय बालवाहिनियों को रोड पर बीचों-बीच खड़ा नहीं किया जाए जिससे किसी भी तरह की दुर्घटनाओं की संभावना उत्पन्न हो| वे नियमानुसार सुरक्षित बालवाहिनी संचालन सुनिश्चित करते हुए बच्चों को सुरक्षित उनके गंतव्य स्थान तक लाने और ले जाने के कर्तव्य को निजी विद्यालय व्यवस्थापको एवं संस्थापकों की निगरानी में ज़िम्मेदारीपूर्वक निभाएंगे|
इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी देवीलाल मीणा ने भी सुरक्षित बालवाहिनी संचालन से संबन्धित विचार व्यक्त किए और निजी विद्यालयों को इन नियमों की पालना सख्ती से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए| वहीं निजी विद्यालय संस्थानों के एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज कुमार शर्मा ने जिला कलक्टर को समस्त निजी स्कूल संस्थानों की ओर से आश्वस्त कराया कि वे पूरी तरह सुरक्षित परिवहन से संबन्धित समस्त नियमों एवं अधिनियमों की अनुपालना करते हुए जिले में बालवाहिनियों का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करेंगे|
बैठक में गंगापुर सिटी के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेश कुमार मीणा, टोडाभीम के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भंवर सिंह मीणा, नादौती के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हरि चरण मीना, बामनवास के अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र जाट उपस्थित रहे|