शेष मुआवजा हितधारक 8 जनवरी को जमा कराये आवश्यक दस्तावेज-करौली

शेष मुआवजा हितधारक 8 जनवरी को जमा कराये आवश्यक दस्तावेज
करौली, 6 जनवरी। भूमि अवाप्त अधिकारी एसडीएम करौली देवेन्द्र सिंह परमार ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11बी(करौली धौलपुर खंड) हेतु तहसील मासलपुर के राजस्व गांव रतियापुरा, बहराई, भाउआपुरा एवं खेडा में स्थित खसरा नंबरो में से अवाप्त भूमि के ऐसे शेष हितधारक जिनके द्वारा इस परियोजना हेतु अवाप्त भूमि का हिस्सा अनुसार मुआवजा राशि प्राप्त करने के हेतु पूर्व में भिजवाये गये नोटिस के बाबजूद मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु वांछित दस्तावेज इस कार्यालय में प्रस्तुत नही किये गये है। इस संबंध में उन्होने बताया कि ऐसे शेष हितधारक 8 जनवरी को प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक राजीव गांधी सेवा केन्द्र रतियापुरा में दस्तावेज जमा करवा सकते है।
उन्होने बताया कि दस्तावेजों में भूमि पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन, बैंक में रहन व्यय नही होने, पूर्व में अवाप्त भूमि का मुआवजा प्राप्त नही करने, किसी भी प्रकार का गलत या अधिक मुआवजा राशि का भुगतान प्राप्त करने पर राशि राजकोष में जमा कराने संबंधी नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर रंगीन फोटो सहित हितधारक का शपथ पत्र, पहचान संबंधी स्वप्रमाणित आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राईविंग र्लाइंसेंस में से कोई एक, बैंक खाता पासबुक की स्वप्रमाणित छायाप्रति जिस पर खाताधारक का नाम, खाता सं., आईएफएससी कोड अंकित हो, संबंधित पटवार हल्का द्वारा जारी जमाबंदी की प्रति जमा करवाना आवश्यक है।