मांझा की बिक्री व भंडारण पर रहेगा प्रतिबंध-करौली

मकर संक्रांति के त्यौहार पर पतंगबाजी हेतु धातु निर्मित मांझा की बिक्री व भंडारण पर रहेगा प्रतिबंध
करौली, 8 जनवरी। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि जिले में मकर संक्रांति के त्यौहार पर पतंगबाजी हेतु धातुआंे के मिश्रण से निर्मित मांझा प्रयुक्त किया जाता है।इस प्रकार का मांझा अधिक धारदार व विद्युत का सुचालक होता है जिसके उपयोग के कारण आमजन व पक्षियों को अत्यधिक जान माल का नुकसान होने की पूर्ण संभावना है। इस संबंध में जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट सिद्धार्थ सिहाग ने धातु निर्मित मांझा की थोक एवं खुदरा बिक्री भंडारण, परिवहन तथा उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाता है साथ ही पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिये प्रातः 6 बजे से 8 बजे तथा सायं 5 से 7 बजे तक पंतग उडाने पर पूर्णत प्रतिबंध रहेगा।