31 मई तक विवाह समारेाह में गाइड लाइन के उल्लंघन पर 1 लाख रूपए का जुर्माना लगेगा

31 मई तक विवाह समारेाह में गाइड लाइन के उल्लंघन पर 1 लाख रूपए का जुर्माना लगेगा
सवाई माधोपुर, 11 मई। जिले मंे विवाह संबंधी समारोह 10 मई से 31 मई तक विवाह स्थल, होटल, सामुदायिक भवन, बारात-घर व धर्मशाला इत्यादि में आयोजित करने पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसा करने पर आयोजक तथा विवाह स्थल मालिक पर एक-एक लाख रूपये जुर्माना होगा। साथ ही यदि विवाह का आयोजन वर या वधू के घर में किया जाता है परन्तु उसकी सूचना डीओआईटी द्वारा बनाये गये पोर्टल ीजजचरूध्ध्बवअपकपदविण्तंरंेजींदण्हवअण्पद. म.पदजपउंजपवदरूड।त्त्प्।ळम् पर नही देता है या सामाजिक दूरी नही रखी जाती, 11 से अधिक व्यक्ति उपस्थित होने पर भी एक लाख रूपए का जुर्माना किया जाएगा। बैण्ड-बाजा या हलवाई, टैन्ट या अन्य किसी व्यक्ति के सम्मिलित होने पर या हलवाई या केटरिंग से होम डिलीवरी प्राप्त करने पर, फेस मास्क या फेस कवर का उपयोग नही करने पर, बारात के आवागमन पर बस, ऑटो, टेम्पो, टेक्ट्रर, जीप का उपयोग करने पर या वीडियोग्राफी उपखण्ड मजिस्ट्रेट को उपलब्ध नही करवाने पर एवं सामूहिक भोज का आयोजन करने पर भी एक लाख रूपये जुर्माना होगा।