स्माइल योजना: कोविड-19 महामारी के दौरान मुखिया की मृत्यु पर स्वरोजगार के लिए मिलेंगे पांच लाख रूपए

स्माइल योजना: कोविड-19 महामारी के दौरान मुखिया की मृत्यु पर स्वरोजगार के लिए मिलेंगे पांच लाख रूपए
अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से पात्र परिवार को मिलेगी सहायता, पात्र व्यक्ति 30 जून तक करे आवेदन
सवाई माधोपुर, 21 जून। जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने अनुजा परियोजना प्रबंधक को स्माइल योजना में पात्र लाभार्थियों के लिए शिविर आयोजित कर आवेदन करवाने तथा प्रत्येक पात्र को लाभांवित करने के निर्देश दिए है। जानकारी के अभाव में कोई पात्र परिवार इस योजना में आवेदन करने से वंचित न रहे, इसके लिये प्रचार-प्रसार के भी निर्देश दिये हैं।
उल्लेखनीय है कि कोविड-19 बीमारी से घर के कमाने वाले मुखिया की मृत्यु पर जीविकोपार्जन व स्वरोजगार के लिए स्माइल योजना के तहत प्रति परिवार को अधिकतम पांच लाख रूपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक सुनील गर्ग ने बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति विŸा एवं विकास निगम (एन.एस.एफ.डी.सी.) तथा राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग विŸा एवं विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) इस योजना का संचालन कर रहे हैं। कोविड महामारी के दौरान इस वर्ग (एससी और ओबीसी) के ऐसे परिवार जिसके मुखिया की कोविड महामारी के कारण मृत्यु हो गई है, उनको स्माइल योजना में लाभ दिया जायेगा।
परियोजना प्रबंधक सुनील कुमार गर्ग ने बताया कि योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख रूपये का ऋण मिलेगा, इसमें से एक लाख रूपये तक अनुदान होगा। पात्र व्यक्ति संबंधित सभी दस्तावेजों यथा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र (परिवार की समस्त स्त्रोतों से कुल आय 3 लाख रूपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए) मृत्यु प्रमाण पत्र जिसमें कोविड से मृत्यु होने का उल्लेख हो, आधार कार्ड, राशन कार्ड की फोटो प्रति के साथ कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, अनुसूचित जाति जनजाति विŸा एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड सवाई माधोपुर जिला परिषद परिसर में सम्पर्क कर 30 जून तक कार्यालय समय में आवेदन कर सकते है।