जेल में बंदियो से चौथ वसूली करने वालों के खिलाफ आइजी जेल ने भी कराया केस दर्ज-टोंक

टोंक जेल में बंदियो से चौथ वसूली करने वालों के खिलाफ आइजी जेल ने भी कराया केस दर्ज
टोंक 27 मार्च। जेल जहाँ बंदियो को सुधारने के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता है ओर उनकी सारी जान माल खाने पीने की व स्वस्थ की देखभाल की जिम्मेदारी सरकार ओर न्याय विभाग की होती है वहीं राजस्थान की टोंक जिला जेल में जेल प्रशाशन की मिली भगत से दबंग कैदियों द्वारा नए आने वाले हवालाती बंदियो से चौथ वसूली की जाती है।
इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के वकील राजेन्द्र सिंह तोमर की नामजद आरोपियों के खिलाफ की गई शिकायत पर आई जेल ओर एसओजी की टीम ने सभी तथ्यो की जाँच के बाद थाना कोतवाली टोंक में मुकदमा संख्या 130/2021 धारा 384 आईपीसी में अवैध वसूली करने के आरोपों में दर्ज कराया है।
एडवोकेट राजेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि उनके मुवक्किल सवाई माधोपुर निवासी जितेंद्र ओर शंकर जंगम किसी केस में बंद हो कर टोंक जेल भेजे गये थे उन्होने और अन्य कुछ जेल के बंदियो ने उन्हें जेल में कैदियों द्वारा जेल प्रशासन की मिली भगत से जेल में आने वाले नए हवालाती बंदियो से अच्छे भर पेट खाने के नाम पर उन्हें जेल में प्रताड़ित ना करने के नाम पर ओर जेल में सुविधाएँ उपलब्ध कराने ओर बंदियो के साथ मारपीट ना करने के नाम पर चौथ वसुली की शिकायतें की थी ओर बताया था कि कैदी चौथ वसूली के लिए बंदियो को कुछ मोबाईल नम्बर दे कर उनके परिजनो से उन नम्बरो में फोन पे ओर पे टीम के द्वारा हजारों हजारों रुपये डलवातें हैं। यदि कोई बंदी जेल अधिकारियों से शिकायत करता था तो उसे जेल में बुरी तराह मारा पीटा जाता था।
वकील राजेन्द्र तोमर ने इस बात की शिकायतें पेटीएम वाले फोन नम्बरो सहित राजस्थान के मुख्यमंत्री, डीजी जेल, आईजी जेल, डीजी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सहित जिला कलेक्टर टोंक को लिखित में सभी तथ्यो सहित पिछले वर्ष की थी। परंतु कोई कार्यवाही ना होते देख उन्होंने इस बाबत सी जे एम कोर्ट में केस दायर कर उपरोक्तों लोगों व सम्बंधित टोंक जेल के तत्कालीन अधिकारियों के विरूद्ध कोर्ट आदेश से थाना कोतवाली टोंक में एक मुकदमा संख्या 293/2020 लगभग बीस आइपीसी की धाराओं सहित लगभग चार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज कराया था। जिसके बाद जेल के इन बंदियो को टोंक से दूसरी जेलों में भेज दिया था। जेल के अधीक्षक बद्रीलाल ओर डिप्टी जेलर रामेश्वर का भी तबादला कर दिया गया था। जेलर सत्यनारायण रिटायर हो गये हैं।
अब खुद जेल के आई ओर प्रदेश की एसोजी की टीम व जिला कलेक्टर टोंक की जाँच रिपोर्ट के आधार पर वकील तोमर व अन्य बंदियो की इन सभी शिकायतो की जाँच पड़ताल व तथ्यो की पुस्टी कर एक ओर मुकदम्मा थाना कोतवाली टोंक में नए सिरे से अलग से दर्ज कराया है।
एडवोकेट तोमर ने बताया कि हलाकि इस नए दर्ज हुए मुकदम्मे में किसी जेल अधिकारी का नाम तो नही है पर इस बात की स्पष्ट पुष्टी हो गई हैं की टोंक जेल में नए हवालाती बंदियो से चैथ वसूली का अवैध उगाही का धंधा किया जा रहा था।
वकील तोमर का कहना है कि वो इस मामले को यूँ ही नही छोड़ेंगे ओर दोषियों को सजा दिलाने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो राजस्थान हाई कोर्ट में रिट पीटिशन भी दायर करेंगे।