प्रदेश के 4 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित

प्रदेश के 4 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित

3 चरणों में होंगे चुनाव, मतगणना 21 दिसंबर को होगी

32 लाख से ज्यादा मतदाता कर सकेंगे मताधिकार का इस्तेमाल

मतदान प्रातः 7.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक होगा

केंद्र, राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार करवाए जाएंगे चुनाव

जयपुर, 24 नंवबर। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश बारां, कोटा, श्रीगंगानगर और करौली जिले में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। तीनों जिलों में आगामी 12, 15 और 18 दिसंबर को तीन चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे। मतदान प्रातः 7.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक होगा, जबकि मतगणना 21 दिसंबर को करवाई जाएगी।

चुनाव आयुक्त श्री पीएस मेहरा ने बताया कि आयोग द्वारा 29 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव संपन्न कराए जा चुके है। आम चुनाव से शेष रहे 4 जिलों (बारां, करौली, कोटा एवं श्रीगंगानगर) में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव कराने के लिए निर्वाचक नामावली अर्हता तिथि 1 जनवरी 2021 के संदर्भ में तैयार है।

श्री मेहरा ने बताया कि इन जिलों में 106 जिला परिषद सदस्य, 568 पंचायत समिति सदस्य, 4 जिला प्रमुख एवं 4 उप जिला प्रमुख तथा 30 प्रधान एवं 30 उप प्रधानों के लिए आम चुनाव करवाया जाएगा। इन आम चुनाव के लिए उक्त चारों जिलों की 973 ग्राम पंचायतों में कुल 4161 मतदान बूथ स्थापित किए जाएंगे।

4 जिलों में 32 लाख से ज्यादा मतदाता कर सकेंगे मतदान
चुनाव आयुक्त ने बताया कि प्रदेश के बारां, कोटा, श्रीगंगानगर और करौली में 32 लाख 52 हजार 925 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इनमें से 17 लाख 15 हजार 945 पुरुष, 15 लाख 36 हजार 955 महिलाएं और 25 अन्य मतदाता हैं।

29 नवंबर को अधिसूचना जारी होते ही शुरू हो जाएगी नामांकन प्रक्रिया
श्री मेहरा ने बताया कि 3 चरणों के लिए संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा 29 नवंबर को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसी के साथ नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय 2 दिसंबर दोपहर 3 बजे तक रहेगी। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 3 दिसंबर प्रातः 11 बजे से होगी, जबकि 4 दिसंबर दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापसी के साथ ही चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। प्रथम चरण के लिए 12 दिसंबर, द्वितीय चरण के लिए 15 दिसंबर और तृतीय चरण के लिए 18 दिसंबर को प्रातः 7.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। मतगणना 21 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर होगी। इसी तरह प्रधान या प्रमुख का चुनाव 23 दिसंबर और उप प्रधान या उप प्रमुख 24 दिसंबर को चुनाव होगा।

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अभ्यर्थियों के लिए तय की चुनाव खर्च सीमा
चुनाव आयुक्त ने आयोग ने जिला परिषद सदस्य के चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों के लिए 1,50,000 और पंचायत समिति सदस्य के लिए 75,000 रुपए खर्च सीमा निर्धारित की है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों या राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए किए जाने वाले खर्च की निगरानी के लिए संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर एक प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जो अभ्यर्थियों या राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए किए जाने वाले खर्च की सतत् निगरानी रखेगा।

नियन्त्रण कक्ष की स्थापना
आयोग मुख्यालय एवं जिला स्तर पर चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव कार्य से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं आमजन द्वारा भी चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि के बारे में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए चुनाव नियन्त्रण कक्ष स्थापित कर दिया जाएगा। आमजन 0141-2227419 और 2227420 पर कॉल कर सकते हैं। यह नियन्त्रण कक्ष प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक कार्यशील रहेगा।

घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावी
श्री मेहरा ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही उक्त जिलों के जिला परिषद एवं पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। आयोग द्वारा राज्य सरकार को आदर्श आचरण संहिता की प्रभावी पालना हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उक्त चारों जिलों के जिला परिषद एवं पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों में विभिन्न विभागों के विकास कार्य जिसके कार्यादेश आचार संहिता के प्रभाव में आने से पूर्व ही जारी किए जा चुके हैं या जो विकास कार्य पूर्व से ही चल रहे हैं, वे सभी आचार संहिता से प्रभावित नहीं होंगे। नई स्कीम, नए विकास कार्य एवं नए कार्यादेशों पर आचार संहिता के लागू होने के बाद पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

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बारां, करौली, कोटा एवं श्रीगंगानगर में समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।

उक्त जिलों में चुनाव की घोषणा से पूर्व जारी स्थानान्तरण आदेश, जो संबंधित विभाग की वेबसाइट पर 24 नवंबर सायं 6 बजे तक अपलोड कर दिए गए हों, की अनुपालना में इन चारों जिलों में स्थानान्तरण पर आने वाले कार्मिकों को 29 नवंबर तक रिक्त पद पर कार्यग्रहण करने की अनुमति होगी।

उक्त जिलों में मृतक आश्रितों एवं नव चयनित अभ्यर्थियों के रिक्त स्थान पर किए गए पदस्थापन की पालना में कार्यग्रहण करने की अनुमति होगी।

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात् इन जिलों से किसी भी कार्मिक को अपने पद से कार्यमुक्त होने की अनुमति नहीं होगी, भले ही उसका स्थानान्तरण चुनाव कार्यक्रम से पूर्व का ही क्यों न हो।

सभी विभाग यह भी सुनिश्चित करें कि इन जिलों में आचार संहिता प्रभावी होने की अवधि के दौरान उनके द्वारा कोई भी स्थानान्तरण आदेश भी जारी नहीं किए जाएगें, किन्तु यदि इन जिलों से किसी कार्मिक का स्थानान्तरण किया जाना अति आवश्यक समझा जाए तो इस हेतु आयोग की पूर्वानुमति ली जाए।

उक्त चारों जिलों में चल रहे प्रशासन शहरों एवं गांवो के संग अभियान के अन्तर्गत आयोजित किए जाने वाले कैम्प चुनाव घोषणा की तिथि 24 नवंबर के पश्चात आयोजित नहीं होगें।