महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए कार्यक्रम

आयोग ने महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के निम्नलिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है :-

क्रमांक

राज्य का नाम

विधानसभा क्षेत्र संख्या और नाम

महाराष्ट्र

166-अंधेरी पूर्व

बिहार

178-मोकामा

बिहार

101-गोपालगंज

हरियाणा

47-आदमपुर

तेलंगाना

93-मुनुगोड़े

उत्‍तर प्रदेश

139-गोला गोकर्णनाथ

उड़ीसा

46-धामनगर (एससी)

उपचुनाव का कार्यक्रम इस प्रकार है:

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम

मतदान कार्यक्रम

तिथि

 

राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तिथि

7 अक्टूबर, 2022 (शुक्रवार)

नामांकन की अंतिम तिथि

14 अक्टूबर, 2022 (शुक्रवार)

नामांकनों की जांच की तिथि

15 अक्टूबर, 2022 (शनिवार)

उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि

17 अक्टूबर, 2022 (सोमवार)

मतदान की तिथि

3 नवंबर, 2022 (गुरुवार)

मतगणना की तिथि

6 नवंबर, 2022 (रविवार)

तिथि जिसके पूर्व चुनाव संपन्न किया जाएगा

8 नवंबर, 2022 (मंगलवार)

 

इन चुनावों में ऊपर दिए गए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए दिनांक 01.01.2022 तक प्रकाशित मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा।

आयोग ने उपचुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट उपलब्ध करा दिए गए हैं और इन मशीनों की मदद से मतदान सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं।

मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का मुख्य दस्तावेज होगा। हालांकि, नीचे दिए गए पहचान दस्तावेजों में से कोई भी दस्‍तावेज मतदान केंद्र पर दिखाया जा सकता है:

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आयोग के निर्देश संख्या 437/ 6/1एनएसटी/2016-सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत जारी आंशिक संशोधन (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता उस जिले (जिलों) में तत्काल प्रभाव से लागू होगी जिसमें चुनाव होने वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का पूरा या कोई भी क्षेत्र शामिल है।

आपराधिक इतिहास वाले उम्मीदवारों को प्रचार अवधि के दौरान तीन बार समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से इस संबंध में जानकारी प्रकाशित कराना अपेक्षित है। एक राजनीतिक दल जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा करता है, उसे भी अपने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी अपनी वेबसाइट और समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनल दोनों पर तीन बार प्रकाशित करनी होती है।

आयोग ने अपने पत्र संख्या 3/4/2019/एसडीआर/वोल. चतुर्थ दिनांक 16 सितंबर, 2020 में निर्देश दिया है कि तीन बार की इस निर्दिष्ट अवधि को निम्नलिखित तरीके से तय किया जाएगा, ताकि मतदाताओं के पास ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए पर्याप्त समय हो:

ए.  उम्मीदवारी वापस लेने के पहले 4 दिनों के अंदर।

बी. अगले 5वें – 8वें दिन के बीच।

सी. 9वें दिन से प्रचार के अंतिम दिन तक (मतदान की तारीख से दो दिन पहले तक)

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(उदाहरण: यदि उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि महीने की 10 तारीख है और मतदान महीने की 24 तारीख को है, तो घोषणा के प्रकाशन के लिए पहली समय अवधि महीने की 11 और 14 तारीख के बीच होगी, दूसरी और तीसरी समय अवधि क्रमशः 15 से 18वीं और 19 से 22 वीं तिथि के बीच होगी।)

यह नियम 2015 की रिट याचिका (सी) संख्या 784 (लोक प्रहरी बनाम भारत संघ और अन्य) और 2011 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 536 (पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में है।

यह जानकारी ‘अपने उम्मीदवारों को जानो’ शीर्षक वाले ऐप पर भी उपलब्ध होगी।

देश भर में कोविड की स्थिति में समग्र सुधार को देखते हुए और एनडीएमए/एसडीएमए द्वारा डीएम अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक उपाय को वापस लेने के मद्देनजर, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परामर्शों का पालन करने का निर्णय लिया गया है। उप-चुनाव की प्रक्रिया के दौरान, पांच-स्तरीय रणनीति, यानी टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट-टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार के अनुपालन पर निरंतर ध्यान दिया जाना चाहिए। जिला मशीनरी को कोविड की स्थिति पर प्रभावी ढंग से निगरानी रखनी चाहिए और अपेक्षित कानूनी/प्रशासनिक मानदंडों द्वारा निर्धारित कोविड उपयुक्त व्यवहार के मानदंडों को लागू करना चाहिए।

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