दिल्ली एनसीआर में संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) का चरण-3 तत्काल प्रभाव से लागू

मुख्य बिंदुः

पिछले 24 घंटों में दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट के मद्देनजर, एनसीआर और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए उप-समिति ने आज आपात बैठक की। दिल्ली का कुल वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) आज शाम 4:00 बजे 407 के अंक को पार कर गया, जिसके स्थानीय प्रभाव होने की संभावना है।

आयोग ने 14.11.2022 से दिल्ली-एनसीआर की समग्र वायु गुणवत्ता पर चरण-3 के तहत कार्रवाई को रद्द करने के प्रभाव की समीक्षा की और साथ ही साथ ग्रैप के चरण-1 और चरण-2 के तहत लागू मौजूदा प्रतिबंधात्मक/निवारक कार्रवाइयों की व्यापक समीक्षा की। समग्र वायु गुणवत्ता मापदंडों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करते हुए इस बैठक के दौरान उप-समिति ने कहा कि अचानक प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियों के कारण, पूरे एनसीआर में तत्काल प्रभाव से ग्रैप के चरण-3 को फिर से लागू करना आवश्यक माना गया है। ताकि क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को और खराब होने से रोका जा सके।

गतिशील मॉडल और मौसम/मौसमविज्ञान संबंधी पूर्वानुमान के अनुसार, अचानक आया ये उछाल संभवतः स्थानीय कारकों की वजह से है। इसीलिए हवा की गुणवत्ता में और गिरावट को दूर करने और दिल्ली के एक्यूआई को बनाए रखने की कोशिश में उप-समिति द्वारा ग्रैप के चरण-3 (‘गंभीर’ रूप से खराब वायु गुणवत्ता, दिल्ली में एक्यूआई 401-450) के तहत निर्धारित सारी कार्रवाइयों को फिर से शुरू करने का आह्वान किया गया है। ये ग्रैप के चरण-1 और चरण-2 में उल्लिखित निवारक/प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों के अलावा है।

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इसी अनुसार, ग्रैप के चरण-1 और चरण-2 के निवारक/प्रतिबंधात्मक कदमों के अलावा जो कि पहले से लागू हैं, ग्रैप के चरण-3 के अनुसार 9-सूत्रीय कार्य योजना आज से पूरे एनसीआर में तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। इस 9 सूत्रीय कार्य योजना में एनसीआर और डीपीसीसी की विभिन्न एजेंसियों और पीसीबी द्वारा कार्यान्वित/सुनिश्चित किए जाने वाले कदम शामिल हैं। ये कदम हैं:

(i) निम्नलिखित श्रेणियों की परियोजनाओं को छोड़कर, पूरे एनसीआर में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लागू किया जाना:

नोट: उपरोक्त छूट इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आयोग के निर्देशों के अनुपालन सहित सीएंडडी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों, धूल रोकथाम/नियंत्रण मानदंडों के सख्त अनुपालन के अधीन होगी।

(ii) उपरोक्त (i) के तहत छूट पाई परियोजनाओं के अलावा, इस अवधि के दौरान धूल पैदा करने वाली/वायु प्रदूषण पैदा करने वाली जिन सीएंडडी गतिविधियों को सख्ती से प्रतिबंधित किया जाएगा, वो इस प्रकार हैं:

(iii) एनसीआर में सभी निर्माण परियोजनाओं के लिए गैर-प्रदूषणकारी / बगैर धूल पैदा करने वाली गतिविधियों जैसे प्लंबिंग का काम, इंटीरियर डेकोरेशन, बिजली का काम और बढ़ईगीरी संबंधी कार्यों को जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।

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नोट: दूध और डेयरी इकाइयां तथा वे इकाइयां जो जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों/यंत्रों, दवाओं और ड्रग्स के निर्माण में शामिल हैं, उन्हें उपरोक्त प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी।

इसके अलावा, आयोग एनसीआर के नागरिकों से जीआरएपी को लागू करने में सहयोग करने और जीआरएपी के तहत सिटीजन चार्टर में उल्लिखित कदमों का पालन करने की अपील करता है। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि:

एनसीआर और डीपीसीसी के जीआरएपी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (पीसीबी) के अंतर्गत उपायों को लागू करने के लिए जिम्मेदार विभिन्न एजेंसियों को भी सलाह दी गई है कि वे इस अवधि के दौरान चरण-3 के तहत कदमों के सख्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें और जीआरएपी के चरण-1 और चरण-2 के तहत कार्रवाई को सुदृढ़ करें।

इसके अलावा, आयोग हालात पर बारीकी से नजर रख रहा है और इसी अनुसार वो वायु गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा करेगा। जीआरएपी का संशोधित कार्यक्रम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे caqm.nic.in के माध्यम से देखा जा सकता है।

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