एयर इंडिया सामाजिक सुरक्षा कवरेज के लिए ईपीएफओ में शामिल हुई

एयर इंडिया अपने कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने यानी सामाजिक सुरक्षा कवरेज के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में शामिल हो गई है। इससे पहले एयर इंडिया लिमिटेड ने ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 की धारा 1(4) के तहत स्वेच्छा से कवरेज के लिए आवेदन किया था। इस संबंध में एक दिसंबर, 2021 को जारी राजपत्र (गजट) अधिसूचना जारी कर इसकी अनुमति दी गई। यह अधिसूचना 13 जनवरी, 2022 से प्रभावी है।

इसके तहत उन 7,453 कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किया जाएगा, जिनके दिसंबर, 2021 के लिए योगदान को एयर इंडिया ने ईपीएफओ के पास दाखिल किया है। एयर इंडिया के ये कर्मचारी अब निम्नलिखित लाभों को प्राप्त करने के अधिकार होंगे:

यह भी पढ़ें :   प्रधानमंत्री ने राजस्थान के जालोर में सड़क दुर्घटना में हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया

1952-53 से एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स दो अलग-अलग कंपनियां थीं, जिन्हें पीएफ अधिनियम- 1925 के तहत कवर किया गया था। 2007 में दोनों कंपनियों का एक कंपनी- एयर इंडिया लिमिटेड में विलय हो गया। पीएफ अधिनियम- 1925 के तहत इसके कर्मचारियों को भविष्य निधि का लाभ उपलब्ध था। लेकिन इनके लिए कोई वैधानिक पेंशन योजना या बीमा योजना नहीं थी। कंपनी के कर्मचारी स्वयं-अंशदायी वार्षिकी आधारित पेंशन योजना में अपना योगदान देते थे। इस योजना के मापदण्डों के आधार पर कर्मचारियों को जमा राशि का भुगतान किया जाता था। हालांकि, इसमें किसी सदस्य की मृत्यु के मामले में कोई न्यूनतम पेंशन गारंटी नहीं थी और कोई अतिरिक्त लाभ नहीं था।

यह भी पढ़ें :   भरूच के मेसर्स शॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड में तीन 25टी बोलार्ड पुल टग्स- जहाजों को खींचने वाली नौकाओं (यार्ड 305 - 307) के निर्माण कार्य शुभारम्भ समारोह

*****

एमजी/एएम/एचकेपी/एसएस