वाहन ट्रैकिंग सिस्टम डिवाइस के लिए मसौदा अधिसूचना जारी

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की जानकारी में यह लाया गया है कि ऐसे वाहन जो राष्ट्रीय परमिट के दायरे में नहीं हैं और विभिन्‍न गैसों जैसे आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि और खतरनाक या जोखिम प्रकृति के सामान की ढुलाई कर रहे हैं उनमें वाहन ट्रैकिंग सिस्टम उपकरण नहीं लगे हैं।

यह भी पढ़ें :   चौथा जन औषधि दिवस 2022 समारोह शुरू

तदनुसार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मसौदा अधिसूचना 15 फरवरी, 2022 द्वारा यह प्रस्‍ताव किया है कि खतरनाक या जोखिम प्रकृति के सामान की ढुलाई करने वाले प्रत्येक मालवाहक वाहन को ऑटोमोटिव उद्योग मानक (एआईएस) 140 के अनुसार वाहन ट्रैकिंग सिस्टम उपकरण से लैस किया जाएगा।

हितधारकों से तीस दिनों के अन्‍दर टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

यह भी पढ़ें :   केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज गुजरात के कलोल में 150 बेड के ESIC अस्पताल व उमिया माता क. पा. एजुकेशनल ट्रस्ट के 750 बेड के आदर्श मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल का शिलान्यास किया

गजट अधिसूचना के लिए लिंक पर क्लिक करें

***

एमजी/एएम/आईपीएस/वीके