विनिमय दर अधिसूचना संख्या 16/2022- सीमा शुल्क (एन.टी.)

सीमा शुल्‍क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्‍त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्‍द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्‍क बोर्ड एतद् द्वारा  3 मार्च, 2022 को जारी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क इसके द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 13/2022 सीमा शुल्‍क (एन.टी.) में निम्नलिखित संशोधन किया गया। यह 12 मार्च, 2022 से प्रभावी होगा, विवरण इस प्रकार है।

यह भी पढ़ें :   गाय आधारित उत्पादों पर संगठित उद्योग अब एक वास्तविकता है : श्री परषोत्तम रुपाला

उक्त अधिसूचना की अनुसूची-1 में क्रम संख्या 18 के लिए और उसके बाद प्रविष्टियाँ संबंधित हैं, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिसका विवरण इस प्रकार है: –

अनुसूची-I

 

क्रम संख्या

विदेशी मुद्रा

भारतीय रुपये के समतुल्‍य विदेशी मुद्रा की प्रत्‍येक इकाई की विनिमय दर

(2)

(3)

 

 

(a)

यह भी पढ़ें :   Rajasthan : रिश्वत के आरोपी IAS प्रदीप गवांडे के साथ आईएएस टीना डाबी बंधेंगी परिणय सूत्र में

(b)

 

 

(आयातित वस्‍तुओं के लिए)

(निर्यात वस्‍तुओं के लिए)

18.

तुर्की लीरा

5.30

5.30

 

 

 

 

 

 

****

एमजी /एएम/ केजे