Post office Monthly Income Scheme (MIS): 31 मार्च के पहले सेविंग अकाउंट से लिंक कराना है जरूरी, जानिए क्यों

Post office Monthly Income Scheme (MIS): 31 मार्च के

पहले सेविंग अकाउंट से लिंक कराना है जरूरी, जानिए क्यों

डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने, मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में लगाम कसने और धोखाधड़ी से बचने के मकसद से पोस्ट ऑफिस ने मंथली स्कीम को सेविंग अकाउंट या बैंक से लिंक करने के लिए कहा है

पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट ने सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (Senior citizen savings scheme), मंथली इनकम स्कीम और टर्म डिपॉजिट अकाउंट (Term deposit account) को अपने सेविंग अकाउंट से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। 1 अप्रैल से इन पर मिलने वाली ब्याज तभी मिलेगी, जब आपकी स्कीम सेविंग अकाउंट से लिंक होगी। डिपार्टमेंट ने आगे कहा है कि अगर नहीं लिंक कर पाते हैं तो तो बकाया ब्याज के पैसे सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में क्रेडिट या चेक के जरिए किया जाएगा।

यह भी पढ़ें :   "अतीत का वर्तमान के साथ जुड़ाव ही वह तत्व है जिसकी हम खोज करना चाहते हैं": निर्देशक एंड्रिया ब्रागा

दरअसल, डाक विभाग ने डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने, मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में लगाम कसने और धोखाधड़ी से बचने के मकसद से यह फैसला लिया है। लिंक कराने के लिए आखिरी डेडलाइन 31 मार्च 2022 तय की गई है।

कुल मिलाकर 1 अप्रैल 2022 से मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स से कैश में ब्याज भुगतान की अनुमति नहीं होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट ने अपने एक सर्कुलर में कहा है कि कुछ मंथली इनकम स्कीम के अकाउंटहोल्डर्स ने मासिक, तिमाही और साना ब्याज के क्रेडिट के लिए अपने सेविंग अकाउंट को लिंक नहीं कराया है। इसके अलावा बहुत से अकाउंट होल्डर्स को नहीं मालूम है कि उन्हें ब्याज भी मिल रही है। उनके ब्याज के पैसे पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में रह जाते हैं।

यह भी पढ़ें :   प्रधानमंत्री ने श्री के. कामराज को उनकी जयंती पर याद किया

सेविंग अकाउंट से लिंक कराने पर फायदे

इतना ही नहीं अगर कोई MIS अकाउंट सेविंग अकाउंट से लिंक है तो अकाउंट होल्डर्स बिना पोस्ट ऑफिस गए कभी भी अपने ब्याज पैसे निकाल सकते हैं। इसके साथ ही अब अकाउंट होल्डर्स को पैसे निकालने के लिए अलग से फॉर्म भरने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में MIS के ब्याज के पैसे ऑटोमेटिक क्रेडिट किए जाएंगे।

 

लिंक करने के लिए भरना होगा SB -83 फॉर्म

सेविंग अकाउंट से लिंक कराने के लिए SB-83 फॉर्म (ऑटोमेटिक ट्रांसफर) भरना होगा। ब्याज के पैसे के ट्रांसफर की सुविधा का लाभ उठाने के लिए एप्लीकेशन जमा करना होगा। अपनी MIS पासबुक के साथ एसबी फॉर्म और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पासबुक को वेरिफिकेशन के लिए डाकघर में देना होगा।