Indian Railway: हथकड़ी लगा आरोपी राजधानी ट्रेन से फरार, महिला सब इंस्पेक्टर को दिया चकमा, कोटा स्टेशन की घटना

हथकड़ी लगा आरोपी राजधानी ट्रेन से फरार, महिला सब इंस्पेक्टर को दिया चकमा, कोटा स्टेशन की घटना

Rail News: कोटा स्टेशन पर सोमवार को हथकड़ी लगा एक आरोपी राजधानी ट्रेन से फरार हो गया। गनीमत रही कि आरोपी के भागने का पता तुरंत चल गया। इसके चलते पुलिस ने आरोपी को फिर से दबोच लिया।

पुलिस ने बताया कि दिल्ली पुलिस की महिला उप निरीक्षक रोनी कनौजिया अपने स्टाफ के साथ दहेज के एक आरोपी अरुण कुमार को मुंबई से गिरफ्तार कर दिल्ली ले जा रही थी। यह सभी लोग मुंबई-नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस (12951) एक्सप्रेस के ए-4 कोच में सवार थे। फरार होने से बचाने के लिए पुलिस ने अरुण के हाथ में हथकड़ी भी लगा रखी थी।

यह भी पढ़ें :   Indian Railways : रतलाम कोर्ट ने कोटा के गार्ड को सुनाई 10 साल की सजा, नाबालिक से की थी छेड़छाड़, जानवरों तक से गलत काम के आरोप

ट्रेन रुकते ही हुआ फरार

पुलिस ने बताया कि कोटा में यह ट्रेन तड़के करीब 3:30 बजे पहुंची थी। प्लेटफार्म पर ट्रेन रूकते ही अरुण पुलिस को चकमा देते हुए फरार हो गया। दिल्ली पुलिस को तुरंत अरुण के गायब होने का पता चल गया। इसके बाद रोनी कनौजिया सहित अन्य पुलिस जवानों के हाथ-पांव फूल गए। दिल्ली पुलिस ने कोटा प्लेटफॉर्म पर तुरंत अरुण की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने स्टेशन पर गश्त कर रहे आरपीएफ जवानों से भी मदद मांगी।

स्टेशन के बाहर से दबोचा

इसके बाद आरपीएफ जवानों ने भी अरुण की तलाश शुरू कर दी। आरपीएफ जवानों ने कुछ ही देर में प्लेटफार्म नंबर चार के बाहर से अरुण को दबोच लिया। हथकड़ी लगी होने के कारण आरपीएफ जवानों को अरुण को आसानी से पहचान लिया। हथकड़ी लगी होने से अरुण ज्यादा दूर भाग भी नहीं सका। इसके बाद आरपीएफ जवानों ने अरुण को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। अरुण के मिलने पर दिल्ली पुलिस की जान में जान आई। उल्लेखनीय है कि आरोपी के हिरासत से भागने पर जवानों की नौकरी तक जा सकती है। हालांकि इस मामले में भी अधिकारियों द्वारा जिम्मेदारों के खिलाफ लापरवाही बरतने की कार्रवाई की जा सकती है।

यह भी पढ़ें :   रेलवे स्टेशन पर सोमवार को स्काउट एंड गाइड्स द्वारा यात्रियों को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया -कोटा

दर्ज है दहेज का मामला

अरुण के खिलाफ अगस्त 2001 में महिला अपराध शाखा में धारा 498ए, 494, 509 एवं 34 के तहत दहेज की मांग करने, पत्नी पर अत्याचार और बिना तलाक के दूसरी शादी के आरोप हैं।