Rajasthan : अब विद्युत सेवा संबंधित शिकायतो का होगा शीघ्रता से होगा निवारण।

Rajasthan : अब विद्युत सेवा संबंधित शिकायतो का होगा शीघ्रता से होगा निवारण।

जयपुर डिस्कॉम द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली से संबंधित शिकायतों के समयबद्ध निवारण हेतु प्रभावी व्यवस्था की हुई है इसके तहत विद्युत आपूर्ति, बिल की राशि में विवाद संबंधित एवं अन्य शिकायतों को दर्ज करवाने एवं उनकी सुनवाई और निस्तारण की समय सीमा निर्धारित की हुई है। इसके लिए विभिन्न स्तरो पर आन्तरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (आई.जी.आर. प्रकोष्ठ) स्थापित है।जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक अजीत कुमार सक्सेना ने बताया कि उपभोक्ता अपनी शिकायत डिस्कॉम के टोल फ्री नम्बर 18001806507 या ई-मेल [email protected] द्वारा दर्ज करा सकते है। इसके साथ ही उपभोक्ता चाहे तो संबंधित सहायक अभियन्ता कार्यालय में शिकायत निवारण हेतु आवेदन कर सकते है।

उन्होने बताया की ऑनलाईन अथवा व्यक्तिगत आवेदन के पश्चात भी शिकायत का निवारण न हो तो संबंधित आंतरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (आई.जी.आर. प्रकोष्ठ) में प्रकरण तय समय सीमा के अन्दर दर्ज करवाने पर अधिकतम 30 दिनों में निर्णय दिया जाना अपेक्षित है। इसमें विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 126 व 135 के अधीन दर्ज मामले शामिल नही होगें। उन्होने बताया की बिल की राशि में विवाद से संबंधित प्रकरणों के लिए वित्तीय सीमा के अनुसार आन्तरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (आई.जी.आर. प्रकोष्ठ) बने हुए है। जिसमें 20,000 रूपए तक की राशि के लिए सब-डिवीजन स्तरीय, 50,000 रूपए तक डिवीजन स्तरीय एवं 5 लाख रूपए तक सर्किल स्तरीय आन्तरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (आई.जी.आर. प्रकोष्ठ) में शिकायत दर्ज करवाने की व्यवस्था की हुई है। इसके अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति संबंधित शिकायत हेतु डिवीजन के एल.टी. आपूर्ति उपभोक्ताओं के लिए डिवीजन स्तरीय आई.जी.आर. प्रकोष्ठ एवं डिवीजन के एच.टी./ई.एच.टी. आपूर्ति उपभोक्ताओं हेतु सर्किल स्तरीय आई.जी.आर. प्रकोष्ठ की व्यवस्था है।

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सक्सेना ने बताया कि सब-डिवीजन, डिवीजन एवं सर्किल स्तरीय आंतरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के निर्णय से संतुष्ठ नही होने पर उपभोक्ता जोनल/निगम स्तरीय फोरम में अपील कर सकते है। इसके साथ ही उपभोक्ता चाहे तो सीधे फोरम के कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते है। शिकायत हेतु वित्तीय सीमा के अनुसार फोरम के क्षेत्रााधिकार निर्धारित है जिसके तहत 5 लाख रूपए तक के प्रकरणों की शिकायत जोनल स्तर व 5 लाख रूपए से अधिक राशि के प्रकरणों की शिकायत निगम स्तर के फोरम की जा सकती है।

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इसी तरह एल.टी., एच.टी आपूर्ति उपभोक्ताओं की शिकायत जोनल स्तर पर और ई.एच.टी आपूर्ति उपभोक्ताओें की शिकायत निगम स्तर पर स्थापित फोरम में जा सकती है। फोरम में दिए गए निर्णय से संतुष्ट न होने पर या 45 दिनों तक निर्णय नही दिए जाने पर उपभोक्ता 30 दिनो में विद्युत लोकपाल के यहां अपना प्रतिवेदन दे सकते है। उपभोक्ताओ की सुविधा हेतु अधिक जानकारी जयपुर डिस्कॉम की वेबसाईट www.energy.rajasthan.gov.in/jvvnl पर उपलब्ध है।