Sawai Madhopur : असामयिक वर्षा के कारण प्रभावित बीमित किसान 72 घण्टे में करें टोल फ्री नम्बर पर शिकायत

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत खरीफ 2022 के लिए स्थानिक आपदाओं एवं फसल कटाई उपरान्त बीमित फसल में हानि होने पर टोल फ्री नम्बर 18002095959 पर शिकायत दर्ज कराएं।

उप निदेशक कृषि रामराज मीना ने बताया कि जिले में वर्तमान में असामयिक वर्षा एवं जलभराव के कारण फसलों में नुकसान होना संभावित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत जल भराव के कारण बीमित फसल के किसान की खड़ी फसल में नुकसान होने पर तथा फसल कटाई उपरान्त खेत के बण्डल के रूप में सुखाने के लिए रखी गई फसल को 14 दिवस तक की अवधि के लिए असामयिक वर्षा के कारण नुकसान होने पर व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध करायें जाने का प्रावधान है।

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इस हेतु जिले के कृषक जिन्हांेने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत खरीफ 2022 में बोई गई फसलों का बीमा करवाया है एवं बीमित खड़ी फसल में जलभराव के कारण एवं फसल कटाई उपरान्त खेत में बण्डल के रूप में सुखाने के लिए रखी गई फसल को 14 दिवस की अवधि के लिए असामयिक वर्षा के कारण नुकसान हुआ है उनको घटना घटने के 72 घण्टे में जिले की बीमा कम्पनी बजाज अलायन्स जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के टोल फ्री नम्बर 18002095959 अथवा कोप इन्श्योरेन्स ऐप के माध्यम फसल में हुई हानि से शिकायत दर्ज करावें।

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उन्होंने बताया कि इसके अलावा प्रभावित किसान बीमा कम्पनी बजाज अलायन्स कृषि कार्यालय अथवा संबंधित बैंक को भी हानि प्रपत्र भरकर सूचना दे सकते हैं। बीमित फसल के प्रभावित किसान जिनकी फसलों को उक्त कारणों से नुकसान हुआ है, समय पर सूचना दर्ज करायें जिससे योजना प्रावधानों के तहत बीमा का लाभ मिल सके।