Sawai Madhopur: पीडितों को 7 लाख 75 हजार रूपये की प्रतिकर राशि प्रदान करने के आदेश
Sawai Madhopur: पीडितों को 7 लाख 75 हजार रूपये की प्रतिकर राशि प्रदान करने के आदेश

Sawai Madhopur: पीडितों को 7 लाख 75 हजार रूपये की प्रतिकर राशि प्रदान करने के आदेश

Sawai Madhopur: पीडितों को 7 लाख 75 हजार रूपये की प्रतिकर राशि प्रदान करने के आदेश
सवाई माधोपुर, 24 जनवरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वाधान में बुधवार को अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सवाई माधोपुर अतुल कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में पीडितों को प्रतिकर दिलवाये जाने के लिए जिला प्राधिकरण के पदेन सदस्यगण की बैठक का आयोजन किया गया।
पीडित प्रतिकर स्कीम एवं महिलाओं के लिए संचालित नालसा योजना 2018 के अन्तर्गत विभिन्न न्यायालयों एवं थानाधिकारियों से प्राप्त आपराधिक प्रकरणों के 61 प्रार्थना पत्र प्रतिकर हेतु लंबित थे जिसमें समिति द्वारा आपराधिक घटनाओं में जीवन हानि के प्रार्थना पत्रों में 2 अन्तरिम स्तर के प्रार्थना पत्रों में सर्वसम्मति से 2 लाख 50 हजार रूपये तथा बलात्कार के 4 अन्तरिम स्तर के प्रार्थना पत्रो में 5 लाख रूपए तथा बाल व्यपहरण के 2 मामलों में 25 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रतिकर के रूप में देने के आदेश प्रदान किए।
इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव महेन्द्र कुमार ढाबी, न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय सवाई माधोपुर सुशील कुमार पाराशर, न्यायाधीश मोटर दुर्घटना वाद अधिकरण सवाई माधोपुर पंकज सिंह नरूका, विशिष्ट न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. कोर्ट सवाई माधोपुर पल्लवी शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट सवाई माधोपुर ज्योति मीना, जिला कलक्टर डॉ. खुशाल यादव, जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला, अध्यक्ष अभिभाषक संघ सवाई माधोपुर श्रीदास सिंह राजावत, राजकीय लोक अभियोजक सवाई माधोपुर जितेन्द्र शर्मा आदि उपस्थित थे।