कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क (सीएनपीएन) उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सुरक्षित, अति-विश्वसनीय, लो लेटेंसी और उच्च थ्रुपुट संचार उपलब्ध कराते हुए उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सरकार ने सीएनपीएन के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करने के उद्देश्य से 27 जून 2022 को ‘कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क (सीएनपीएन) लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश’ जारी किए थे।
दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि सीएनपीएन स्थापित करने के इच्छुक उद्यम दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से या सीधे दूरसंचार विभाग से पट्टे पर स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। इन दिशानिर्देशों में यह भी प्रावधान किया गया है कि दूरसंचार विभाग (डीओटी) सीएनपीएन की स्थापना करने वाले उद्यमों को सीधे स्पेक्ट्रम सौंपने से संबंधित मांग का अध्ययन करेगा।
डीओटी ने मांग का अध्ययन करने के लिए अब सरल संचार पोर्टल पर एक मॉड्यूल लॉन्च किया है। इस पोर्टल को https://saralsanchar.gov.in पर एक्सेस किया जा सकता है। दिनांक 09-08-2022 को इस संबंध में एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया।
100 करोड़ रुपये से अधिक की निवल संपत्ति और दूरसंचार विभाग से सीधे स्पेक्ट्रम प्राप्त करके सीएनपीएन स्थापित करने के इच्छुक उद्यम इस अभ्यास में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं। पोर्टल पर दिनांक 10-08-2022 से 09-09-2022 तक विवरण जमा किया जा सकता है।
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एमजी/एएम/आरके/डीके