Rajasthan : सीआईडी-सीबी में एमएलए और एमपी के लंबित केसों की सूची पेश करने के लिए हाईकोर्ट ने दिया समय।

Rajasthan : सीआईडी-सीबी में एमएलए और एमपी के लंबित

केसों की सूची पेश करने के लिए हाईकोर्ट ने दिया समय।

राजस्थान हाईकोर्ट ने सीआईडी-सीबी में लंबित विधायकों और सांसदों के लंबित मुकदमों की सूची पेश करने के लिए पांच जुलाई तक का समय दिया है। जस्टिस नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश सुरेश चन्द्र शर्मा की याचिका पर दिए।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए जनवरी, 2018 में राज्य सरकार से सीआईडी-सीबी में लंबित जनप्रतिनिधियों के लंबित मुकदमों की सूची मांगी थी, लेकिन अभी तक सूची पेश नहीं की गई है। इस पर अदालत ने राज्य सरकार को पांच जुलाई तक का समय दिया है।
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जनवरी, 2018 में पेश इस याचिका में कहा गया की उसने वर्ष 2014 में अस्पताल को भूमि आवंटन को लेकर गांधीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें दो जनप्रतिनिधि शामिल थे। पुलिस ने मामले में विधायक के खिलाफ आरोप होने का हवाला देते हुए जांच के लिए सीआईडी सीबी में भेज दी। याचिका में कहा गया कि राजस्थान नियम और सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मामलों को जांच के लिए सीआईडी सीबी को भेजा जाएगा। पुलिस नियम 2.21 में प्रावधान है कि पुलिस अन्तरराज्जीय मामलों और महिलाओं के खिलाफ संगठित अपराधों सहित अन्य गंभीर मामलों में सीआईडी सीबी की सहायता ले सकती है, लेकिन पुलिस जनप्रतिनिधियों को बचाने के लिए मामलों को सीआईडी सीबी में भेज देती हैं। जहां प्रकरण में कोई जांच नहीं की जाती।