सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के 15 सितंबर, 2022 की अधिसूचना संख्या 78/2022– सीमा शुल्क (एन.टी.) में केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा निम्न बदलाव किए गए हैं जो 1अक्टूबर, 2022 से लागू होंगे। उक्त अधिसूचना की अनुसूची-I में, क्रमांक 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: –
अनुसूची-I
क्रम संख्या
विदेशी मुद्रा
भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
(2)
(3)
(ए)
(बी)
(आयातित वस्तुओं के लिए)
(निर्यात वस्तुओं के लिए)
11.
पौंड स्टर्लिंग
92.20
89.00
****
एमजी /एएम/ केजे