खान मंत्रालय ने राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी) को परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अधिसूचित अन्वेषण एजेंसियों को सामान्य निर्देश जारी किए

देश में खनिजों की खोज से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने ‘राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी)’ की स्थापना की, जो अपनी स्थापना के समय से ही देश भर में अन्वेषण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न अधिसूचित अन्वेषण एजेंसियों का वित्त पोषण करता रहा है।

तदनुसार, एनएमईटी ने प्रस्तावित ब्लॉक क्षेत्र/भूमि (क्‍या वह फ्री होल्ड/लीज होल्ड/राज्य द्वारा आरक्षित है) की वास्तविक स्थिति के प्रमाण पत्र के साथ एनएमईटी की राशि के जरिए खनिज की खोज या अन्वेषण के लिए एनएमईटी के प्रभारों की अनुसूची (एसओसी) के आधार पर विस्तृत लागत अनुमानों के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए एनईए को दिनांक 24 फरवरी, 2021 को सामान्य निर्देश जारी किए हैं।

अब यह पाया गया है कि संबंधित राज्य प्राधिकरण की ओर से प्रस्तावित ब्लॉक क्षेत्र/भूमि (क्‍या वह फ्री होल्ड/लीज होल्ड/राज्य द्वारा आरक्षित है) की वास्तविक स्थिति का प्रमाण पत्र प्रदान करने में कई मामलों में काफी देरी हो रही है। इससे देश में खनिज की खोज शुरू करने में अनावश्यक विलंब हुआ है। इसलिए, एनएमईटी की राशि के लिए परियोजना प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए सामान्य निर्देशों को आगे और स्पष्ट किया गया है, जैसा कि नीचे बताया गया है: –

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खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड (एमईसीएल) और अन्य अधिसूचित सीपीएसयू राज्य प्राधिकरण की ओर से प्रस्तावित ब्लॉक क्षेत्र/भूमि (क्‍या वह फ्री होल्ड/लीज होल्ड/राज्य द्वारा आरक्षित है) की वास्तविक स्थिति के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्‍त करने के लिए राज्य सरकार को अनुरोध पत्र भेजेंगे। राज्य सरकार 60 दिनों के भीतर प्रस्तावित ब्लॉक क्षेत्र/भूमि (क्‍या वह फ्री होल्ड/लीज होल्ड है) की वास्तविक स्थिति के संबंध में प्रमाण पत्र प्रदान करेगी।

60 दिनों के बाद राज्य सरकार की ओर से प्रमाण पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में परियोजना प्रस्ताव तकनीकी सह लागत समिति (टीसीसी) की बैठक के दौरान तकनीकी और वित्तीय आकलन के लिए एनएमईटी सचिवालय को प्रस्तुत किया जा सकता है। परियोजना प्रस्ताव के तकनीकी आकलन के दौरान प्रस्तावित ब्लॉक क्षेत्र (क्‍या वह फ्री होल्ड/लीज होल्ड है) की स्थिति के बारे में स्पष्ट करने के लिए निदेशक, खान एवं भूविज्ञान निदेशालय/विभाग, राज्य सरकार को टीसीसी की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

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तकनीकी-आर्थिक उपयुक्तता के आधार पर खनिज अन्वेषण कार्य करने के लिए परियोजना प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। अन्वेषण कार्य शुरू करने से पहले एमईसीएल और अन्य अधिसूचित सीपीएसयू यह पुष्टि करेंगे कि संबंधित ब्लॉक क्षेत्र किसी भी लीज होल्ड के अंतर्गत नहीं है और किसी भी अन्य राज्य/केंद्रीय/निजी अन्वेषण एजेंसी ने प्रस्तावित ब्लॉक क्षेत्र में अन्वेषण कार्य शुरू नहीं किया है।

देश में खनिजों की खोज में तेजी लाने के लिए खान मंत्रालय द्वारा यह महत्वपूर्ण पहल की गई है और इससे खनिजों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन की गति तेज करने में काफी मदद मिलेगी।

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एमजी/एएम/आरआरएस/डीवी