खराब वायु गुणवत्ता वाली परिस्थिति से निपटने के लिए संशोधित ग्रैप

निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) की गतिविधियों वाली साइटों से निकलने वाली धूल को कम करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में समग्र वायु गुणवत्ता को और बेहतर बनाने हेतु कार्रवाई तेज करने के एक कदम के रूप में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने एनसीआर में निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) में संलग्न सभी परियोजनाओं को अपनी परियोजना के अंतर्गत निर्माण के कुल क्षेत्र के अनुपात में पर्याप्त संख्या में एंटी-स्मॉग गन अनिवार्य रूप से तैनात करने का आदेश दिया है। एनसीआर के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को भी यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में स्थित विभिन्न सी एंड डी साइटों में स्थापित एंटी-स्मॉग गन का निरंतर और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करें।

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आयोग के हालिया वैधानिक निर्देश के अनुसार, सी एंड डी की सभी साइटों को निर्माण क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित मानकों के अनुसार पर्याप्त संख्या में एंटी-स्मॉग गन तैनात करनी चाहिए:

निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) की गतिविधियों की वजह से निकलने वाली धूल वायु प्रदूषण का एक प्रमुख और निरंतर स्रोत है और यह एनसीआर में पीएम2.5 और पीएम10 के स्तर में वृद्धि में प्रतिकूल तरीके से योगदान देती है। सी एंड डी साइटों साइटों से निकलने वाली धूल की बड़ी मात्रा को कम करने के लिए शोधित पानी के उपयोग, एंटी-स्मॉग गन, स्प्रिंकलर आदि के उपयोग के माध्यम से निर्धारित वेट सप्रेशन, विंड ब्रोकर्स, डस्ट बैरियर स्क्रीन, निर्माण सामग्री और सी एंड डी मलबे को ढकने, सी एंड डी कचरे का उचित निपटान ढके हुए वाहनों आदि में परिवहन सहित कुछ ऐसे कदम हैं जिनका अनिवार्य रूप से एनसीआर में सी एंड डी परियोजनाओं द्वारा पालन किया जाना है।

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धूल को कम करने हेतु सी एंड डी गतिविधियों के प्रबंधन की दिशा में जुलाई, 2022 में आयोग द्वारा तैयार की गई एनसीआर में वायु प्रदूषण को रोकने की व्यापक नीति, सी एंड डी परियोजना स्थलों में पर्याप्त संख्या में एंटी-स्मॉग गन की तैनाती को भी निर्धारित करती है। इसके अलावा, पूरे एनसीआर में आमतौर पर सर्दियों के मौसम में खराब वायु गुणवत्ता वाली परिस्थिति से निपटने के लिए संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) भी निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन के उपयोग से संबंधित दिशानिर्देशों लागू करने का निर्देश देता है।

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