(i) सरकारी स्टॉक ‘5.63 %, 2026’ की बिक्री (पुन: इस्तेमाल) के लिए नीलामी, (ii) ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033′ की बिक्री के लिए नीलामी, (iii) नए सरकारी स्टॉक ‘6.64%, 2035′ की बिक्री के लिए नीलामी और (iv) नए सरकारी स्टॉक ‘6.67%, 2050’ की बिक्री (पुन: इस्तेमाल)के लिए नीलामी

भारत सरकार ने (i) मूल्‍य आधारित नीलामी के जरिए 11,000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘5.63% 2026’ (ii) मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड, 2034 (iii) मूल्‍य आधारित नीलामी के जरिए 10,000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘6.64% 2035’ (iv) मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7,000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘6.67% 2050’ की बिक्री (पुनर्निर्गम) करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रतिभूतियों के एवज में 8,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त सदस्यता बनाए रखने का विकल्प होगा। नीलामियां मुंबई के फोर्ट स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यालय द्वारा 27 अगस्त, 2021 (शुक्रवार) को बहु मूल्य पद्धति का उपयोग करके आयोजित की जाएंगी।

यह भी पढ़ें :   डॉ एल मुरुगन कल कन्याकुमारी में डेयरी किसानों के साथ योग सत्र में भाग लेंगे

सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा के लिए योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थानों को प्रतिभूतियों की बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक आवंटित किया जाएगा।

नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में 27 अगस्त, 2021 को प्रस्तुत की जाएंगी। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी हैं।

यह भी पढ़ें :   नई दिल्ली में आयोजित तीसरी 'वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी' में एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट कार्यक्रम की भूमिका और विकास पर प्रकाश डाला गया

नीलामियों का परिणाम 27 अगस्त, 2021 (शुक्रवार) को घोषित किया जाएगा और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 30 अगस्त, 2021 (सोमवार) को किया जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 24 जुलाई 2018 के परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 के तहत जारी ‘केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में लेनदेन कब जारी किए गए’ और समय-समय पर संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिभूतियां “जब जारी” व्यापार के लिए पात्र होंगी।

एमजी/ एएम/ केजे