विदेश व्यापार महानिदेशालय ने क्षेत्रीय अधिकारियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) जारी करने से पहले गेहूं के निर्यात के लिए आवेदकों के सभी दस्तावेजों को भौतिक रूप से सत्यापित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है कि निर्यातकों को अनुचित दस्तावेजों के आधार पर आरसी जारी न हो।
खामियों को दूर करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय अधिकारी सभी साख पत्रों का भौतिक सत्यापन करेंगे, चाहे वे पहले से ही स्वीकृत हों या इसकी प्रक्रिया में हों। आदेश में कहा गया है कि यदि आवश्यक हो तो इस तरह के सत्यापन के लिए किसी पेशेवर एजेंसी की मदद ली जा सकती है।
आदेश में निम्न जांच भी करने को कहा गया है:
भारत सरकार ने पहले (13 मई 2022 को) भारत में समग्र खाद्य सुरक्षा स्थिति का प्रबंधन करने के लिए और पड़ोसी और कमजोर देशों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया था, जो गेहूं के लिए वैश्विक बाजार में अचानक बदलाव से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हैं और गेहूं की पर्याप्त आपूर्ति पाने में असमर्थ हैं।
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एमजी/ एमए/ एके/सीएस