रेलवे ने ठेकेदारों पर पार्टनरशिप बदलने पर लगाई रोक, नियमों में किया संशोधन

रेलवे ने ठेकेदारों पर पार्टनरशिप बदलने पर लगाई रोक, नियमों में किया संशोधन
कोटा।  रेलवे बोर्ड ने तत्काल प्रभाव से ठेकेदारों पर पार्टनरशिप बदलने पर रोक लगा दी है। इसके लिए बोर्ड ने रेलवे स्टैंडर्ड जनरल कंडीशन ऑफ कांट्रैक्ट (GCC July-2020) के नियमों में संशोधन किया है।
जीसीसी की इस नई गाइडलाइंस अनुसार अब तक जो ठेकेदार कार्य के दौरान अपने पार्टनर बदल लेते थे अथवा पार्टनरशिप डीड बदल कर क्रेडेंशियल्स की खरीद-फरोख्त करते थे, वह अब टेंडर नहीं डाल सकेंगे। रेलवे के हित में यह कदम बहुत जरूरी और सराहनीय माना जा रहा है।
क्रेडेंशियल्स के लिए अब ठेकेदार साझेदारी के बहाने एक दूसरे के दस्तावेज काम में नहीं ले सकेंगे। इससे रेलवे को काम की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है।
उल्लेखनीय है कि कई ठेकेदार स्लीपिंग या ओपन पार्टनरशिप बनाकर अपने क्रेडेंशियल बेचती हैं।