खनन गतिविधियाें के संचालन में कोविड हेल्थ प्रोटोकाल की सख्ती से पालना के निर्देश, चालू वित्तीय वर्ष में 23 मई तक 535 करोड़ का राजस्व अर्जित

खनन गतिविधियाें के संचालन में कोविड हेल्थ प्रोटोकाल की सख्ती से पालना के निर्देश,
चालू वित्तीय वर्ष में 23 मई तक 535 करोड़ का राजस्व अर्जित
 
जयपुर, 24 मई। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉ. सुबोध अग्रवाल ने खनन गतिविधियों के संचालन में कोविड हेल्थ प्रोटोकाल की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में खनन गतिविधियाें से अप्रेल, 21 व इस माह की 23 मई तक कुल 535 करोड़ करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित हुआ है।
 
एसीएस माइंस डॉ. अग्रवाल सोमवार को सचिवालय में खनन गतिविधियों की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने बताया कि कोविड के बावजूद अप्रेल, 21 में 297 करोड़ रु. का राजस्व प्राप्त हुआ है जबकि अप्रेल, 20 में केवल 37 करोड़ और उससे एक वर्ष पहले सामान्य परिस्थितियों में भी अप्रेल, 19 में 251 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ था। उन्होंने बताया कि चालू वर्ष के मई माह में भी 23 मई तक 238 करोड़ 39 लाख रु. का राजस्व अर्जित हुआ है जबकि मई, 20 में पूरे माह में 215 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ था। उन्होंने बताया कि वर्ष 20 के दो माह में 252 करोड़ और सामान्य वर्ष 19 के दो माहों में करीब 600 करोड़ रु. का राजस्व वसूल हुआ था। उन्होंने बताया कि इस साल दो माह में अब तक 535 करोड़ रु. से अधिक का राजस्व एकत्रित हो गया है जबकि इस माह के करीब 8 दिन का राजस्व एकत्रित होना है।
 
डॉ. अग्रवाल ने अधिकारियों से राजस्व छीजत और अवैद्य खनन पर कारगर रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेजर और माइनर खनन योग्य नए ब्लॉक तैयार कर उनके ऑक्शन की तैयारी निदेशालय स्तर पर की जा रही है। उन्होंने बताया कि पारदर्शी व्यवस्था के तहत ई पोर्टल के माध्यम से जल्दी ही नए ब्लाकों के ऑक्शन की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। लीजवाइज ई रवन्ना की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि अप्रेल, 20 के 35375 की तुलना में अप्रेल, 21 में 832547 ई रवन्ना जारी हुए हैं। इसी तरह से मई, 20 की 451288 की तुलना में मई माह में अब तक 501622 रवन्ना जारी हुए हैं। उन्होंने विचाराधीन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अवैद्य खनन गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए पिछले दिनों जारीनिर्देशों के अनुसार अवैद्य खनन, निर्गमन और भण्डारणकर्ता के कब्जे से खनिज वाहन, मशीनरी, औजार, उपकरण आदि जब्त करने के बाद तीन माह की अवधि तक समस्त जुर्माना राशि जमा नहीं कराई जाती है तो उस स्थिति में सक्षम न्यायालय में आवेदन कर जब्तशुदा सामग्री यथा ट्रेक्टर, जेसीबी मशीन, खनन गतिविधियों में काम में लिए जा रहे अन्य उपकरण, औजार आदि, इस कार्य में उपयोग में लिए जा रहे वाहन, जब्तशुदा खनिज सामग्री, बजरी आदि को राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहण करवाया जाएगा।
 
बैठक में निदेशक माइंस श्री केबी पण्ड्या ने विस्तार से विभागीय गतिविधियों व प्राथमिकताओं की जानकारी दी।
 
बैठक में उपसचिव नीतू बारुपाल, अतिरिक्त निदेशक श्री प्रदीप अग्रवाल, श्री बीएस सोढ़ा, श्री प्रताप मीणा, ओएसडी श्री महावीर मीणा और डीएलआर श्री गजेन्द्र सिंह आदि ने हिस्सा लिया।