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जन अभियोग निराकरण मंत्री ने ली बैठक, दिए आवश्यक दिशा-निर्देशजयपुर, 27 जनवरी। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम-2011 के तहत नगरीय विकास विभाग की अधिसूचित सेवाओं को हटाने या संशोधन के संबंध में गुरुवार को जन अभियोग निराकरण मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।बैठक में डॉ. गर्ग ने नगरीय विकास विभाग की सेवाओं में संशोधन प्रस्तावों की विस्तृत समीक्षा करते हुए नगरीय विकास विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप पारदर्शी तरीके से सुलभ एवं समय पर पूर्ण करने के संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए।बैठक में श्री कुंजी लाल मीणा, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, श्री अश्विनी भगत, प्रमुख शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग, श्री गौरव गोयल, आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण, श्री रमेश चन्द बंसल, उप शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग एवं संयुक्त निदेशक, पब्लिक सर्विसेज उपस्थित रहे।—–