दहेज हत्या के मामले में पति व ससुर के बाद सास को भी आजीबन काराबास

भरतपुर जिले के कस्वा बयाना में दहेज के लिए बहु की हत्या के मामले में पति ब ससुर को आजीबन काराबास के बाद अब अदालत ने 9 वर्ष बाद सास को भी 10 हजार रुपए के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बहु की हत्या के जुर्म में पति और ससुर जेल में पहले ही आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे है। गौरतलब है कि करौली जिले के महावीरजी थाने के नौरंगाबाद के रहने वाले प्रेम सिंह ने 19 मार्च 2012 को एक मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट के अनुसार राम खिलाड़ी की बेटी की शादी 19 नवंबर 2011 को बयाना के रहने वाले रणजीत सिंह के साथ हुई थी। शादी के 4 महीने बाद ही पति रणजीत ससुर विजय सिंह और सास संता ने एक बाइक और जयपुर में प्लाट की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर उनकी बेटी संगीता के फंदा लगाकर हत्या कर दी थी। संगीता की हत्या करने बाद बिना किसी को बताए तीनों ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। मामला दर्ज होने के बाद पति और ससुर को पुलिस ने कुछ दिनों बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। तफ्तीश में सास भी बहू की हत्या में शामिल थी। जब तक पुलिस उसे पकड़ती, वह फरार हो गई। काफी समय बाद उसे पकड़ा गया और कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने अब सास को भी 10 हजार रुपए के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।