मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के पंजीयन शिविर अब 30 अप्रैल तकः- जिला कलक्टर करौली

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के पंजीयन शिविर अब 30 अप्रैल तकः- जिला कलक्टर
करौली,9 अप्रैल। जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र परिवारों यथा संविदा कार्मिकों, लघु एवं सीमान्त कृषकों, तथा अन्य श्रेणी के परिवारों के पंजीकरण हेतु जिले में 1 अप्रैल से पंचायत बार एवं शहरी क्षेत्रों में वार्डवार विशेष पंजीकरण शिविर आयोजित किये जा रहे है, पंजीयन शिविरों के आयोजनों की अवधि को 10 अप्रैल से बढाकर 30 अप्रैल 2021 तक कर दिया गया है।
जिला कलक्टर ने बताया कि पंजीकरण हेतु ई-मित्र द्वारा पात्र परिवार से कोई भी शुल्क नहीं लिया जायेगा, पंजीकरण, प्रिंटिग आदि शुल्क राज्य सरकार द्वारा ई-मित्र को दिया जायेगा। जन आधार के लंबित आवेदनों का त्वरित निस्तारण किया जायेगा, शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता होने पर एक या एक से अधिक शिविर आयोजित किये जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक शिविर से पूर्व प्री केम्प का आयोजन किये जाने के साथ साथ ग्राम स्तर पर कार्यरत बीएलओ, ग्राम विकास अधिकारी, आंगनवाडी कार्यकर्ता, कृषि पर्यवेक्षक आदि को संबंधित लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया है जिससे की शिविर में लाभार्थियों को जागरूक किया जा सके। संविदा कार्मिकों के पंजीयन हेतु संबंधित विभागीय नोडल अधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकारी को दायित्व दिये गये है।
ये रहेंगे योजना के पात्र लाभार्थी
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ जनआधार कार्ड के माध्यम से ही दिया जाएगा। इसके लिए लाभार्थी परिवार के जन आधार कार्ड पर पात्रता श्रेणी ही सीडिंग होना आवश्यक है। योजना में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार, राज्य के समस्त विभागों में कार्यरत संविदा कार्मिक, लघु एवं सीमांत कृषक लाभान्वित होंगे. इनके अतिरिक्त राज्य के अन्य परिवार जिनको वर्तमान में राज्य,केन्द्र सरकार द्वारा मेडिक्लेम, मेडिकल अटेन्डेंस नियमों के अंतर्गत लाभ नहीं मिल रहा है, वे भी प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि जमा कर योजना का लाभ ले सकते हैं।