आपत्तियां प्रस्तुत कराने की अंतिम तिथि 11 जून करौली

आपत्तियां प्रस्तुत कराने की अंतिम तिथि 11 जून
करौली, 4 जून। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के निर्देशानुसार नगरपालिका सपोटरा के गठन से प्रभावित जिला परिषद करौली, पंचायत समिति सपोटरा ग्राम पंचायत गोठरा के एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रोें एवं ग्राम पंचायत गोठरा के पुर्नगठन से संबंधित सूचना का प्रारूप प्रकाशन किया जाकर आमजन से 28 मई तक आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। उक्त कार्य को कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य मे त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन प्रभावी होने के कारण ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा नगरपालिका गठन से प्रभावित पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन, पुर्ननिर्धारण कार्य को आगामी तिथि तक स्थगित कर दिये जाने कारण परिसीमांकन कार्य स्थगित कर दिया है।
उन्होने बताया कि वर्तमान मे ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा निर्देशित किया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान के आग्रह पर शीघ्र पुनर्गठन के कार्य को सम्पन्न कराने के दृष्टिकोण से नगरपालिका सपोटरा के गठन से प्रभावित पंचायती राज संस्थाओं के लिये पूर्व मे जारी की गई सूचनाओं की समयावधि की निरन्तरता मे 7 दिवस की समयावधि की वृद्धि की जाकर जिले के आमजन जिला कलेक्टर कार्यालय एवं संबंधित उपखंड अधिकारी के कार्यालय मे 11 जून 2021 को सायं 6 बजे तक आपत्तियां प्रस्तुत की सकेंगी।अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नही किया जायेगा।