नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त को बीस साल की व दूसरे को तीन साल की सजा – सवाई माधोपुर

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में
एक अभियुक्त को बीस साल की व दूसरे को तीन साल की सजा
सवाई माधोपुर 11 अगस्त। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपियों को बीस व तीन साल की सजा सुनाई है।
अधिवक्ता अब्दुल हासिब ने बताया कि महिला थाना सवाई माधोपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 48/2019 में आरोपी सोनू रैगर व उसके साथी रतन माली को पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में सजाएँ सुनाई है। न्यायालय द्वारा आरोपी सोनू रैगर को धारा 376 (3) भा.द.सं. के तहत बीस साल की कठोर कारावास की सजा व पचास हजार रूपया का जुर्माना लगाया है इसके अलावा धारा 363 में 3 वर्ष का कठोर कारावास व पाँच हजार रूपया का जुर्माना लगाया है इसी प्रकार धारा 366 ए में पांच साल की सजा व दस हजार रूपया का जुर्माना लगाया है। जबकि अन्य आरोपी रतन माली को 354 ए भा.द.सं. व धारा 11/12 पॉक्सो के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास व पाँच हजार रूप्या के जुर्माने से दण्डित किया है।