SawaiMadhopur : सिंगल यूज प्लास्टिक आइटमस के उत्पादन, संग्रहण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर रोक

SawaiMadhopur : सिंगल यूज प्लास्टिक आइटमस के उत्पादन, संग्रहण, वितरण,

बिक्री एवं उपयोग पर रोक

सवाई माधोपुर, । पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक आइटमस के उत्पादन, इम्पोर्ट, स्टोकिंग, वितरण, बिक्री एवं उपयोग को 1 जुलाई, 2022 से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल क्षेत्रीय कार्यालय सवाई माधोपुर के आरओ दीपेन्द्र झरवाल ने बताया कि प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेण्ट रूल्स, 2016 (यथा संशोधित) के नियम 4 (2) के अनुसार पोलीस्टाइरीन सहित सिंगल यूज प्लास्टिक आइटमस के उत्पादन, इम्पोर्ट, स्टोकिंग, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर 1 जुलाई, 2022 से रोक रहेगी।
उन्होंने बताया कि प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्मोकाल) की सजावटी सामग्री, प्लेटंे, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसी कटलरी, मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट के ईर्द-गिर्द लपेटने/पैक करने वाली फिल्में, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक/पीवीसी बैनर, स्ट्रिकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त नोटिफिकेशन के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठान/व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी जिसके तहत सामान की जब्ती करने, पेनल्टी राशि वसूलने एवं इकाई/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने की कार्यवाही शामिल है।